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National Lok Adalat 13 December 2025: चालान कैसे माफ होता है लोक अदालत में? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ जानें कितनी मिलती है छूट

National Lok Adalat 13 December 2025: लोक अदालतों में आने पर वाहन चालकों को जुर्माने में छूट दी जाती है या फिर पूरी तरीके से माफ भी कर दिया जाता है.

National Lok Adalat 13 December 2025: कुछ महीनों के अंतराल पर देश में तय तारीख पर लगने वालीं लोक अदालतों में ट्रैफिक उल्लंघनों के मामलों में चालान पर भारी छूट दी जाती है. इन लोक अदालतों में कई बार तो पूरा जुर्माना भी माफ हो जाता है. अगर आप भी अपने निजी वाहन के भारी-भरकम चालान से परेशान हैं और सस्ते में छुटकारा पाना चाहते हैं तो तैयार हो जाइये. आगामी शनिवार (13 दिसंबर, 2025) को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) में आप राहत के साथ अपना चालान जमा कर सकते हैं. यह बकाया ट्रैफिक चालान से निपटने का सबसे आसान और किफायती जरिया है.

लोक अदालत में कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

देशभर में वाहन चालकों को लोक अदालत से लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना करना होता है. इसके लिए अंतिम तारीफ होती है. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको समय और जगह के बारे में जानकारी दी जाती है. देश की राजधानी की बात करें तो यह प्रोसेस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर पूरा किया जाता है. 

रजिस्ट्रेशन के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

1. सबस पहले NALSA की वेबसाइट https://nalsa.gov.in/ पर जाएं.

2. होमपेज पर Lok Adalat Token Registration पर क्लिक करना होगा.

3. ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा. इसमें उपभोक्ता का सही और पूरा नाम हो. मोबाइल नंबर देना होगा. वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और लंबित चालान की जानकारी भी देनी होगी.

4. फॉर्म भरने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करना होगा.

5. इसके अगले स्टेप में सफल रजिस्ट्रेशन के बाद उपभोक्ता को टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट पत्र (SMS या ईमेल द्वारा) के जरिये भेजा जाएगा. इसे उपभोक्ता जरूरी डाउनलोड कर लें.

साथ में ले जाएं कौन सा डॉक्यूमेंट्स

  • टोकन नंबर
  • अपॉइंटमेंट लेटर
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)
  • चालान की कॉपी

कहां लगाई जाती हैं लोक अदालतें

दिल्ली में लोक अदालत का तारीख बदल गई है. यहां 10 जनवरी को लोक अदालत लगाई जाएगी. दिल्ली में साकेत कोर्ट, कारकड़ूमा कोर्ट और राउज एवेन्यू कोर्ट के अलावा द्वारका कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में लोक अदालत लगती है. सामान्य तौर पर हाई कोर्ट, कंज्यूमर फोरम और अन्य ट्रिब्यूनल लोक अदालतें लगाई जाती हैं. 

किन मामलों में वाहन चालकों को नहीं मिलती है राहत?

यहां पर यह भी जान लें कि उल्लंघन के हर मामले में उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिलती है. इसमें गंभीर अपराध जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना भी शामिल है. इसके अलावा हिट एंड रन और नाबालिग द्वारा ड्राइविंग के मामलों पर सुनवाई नहीं होती है. कुल मिलाकर खतरनाक मामलों में वाहन चालकों को राहत नहीं मिलती है.

किन चालानों पर राहत का है प्रावधान

लोक अदालत लगाने का मकसद लंबे विवाद और जल्द से जल्द चालान से मुक्ति दिलाना या राहत दिलाना है. पिछले कुछ सालों के दौरान इसका लोगों को लाभ भी मिला है. यहां यह भी जान लें कि किन-किन मामलों में वाहन चालकों को राहत मिलती है. दरअसल, बिना हेलमेट या सीट बेल्ट वाहन चलाने का मामले सबसे ज्यादा लोक अदालत में आते हैं. इसके साथ-साथ रेड लाइट तोड़ना और सड़कों पर गलत पार्किंग के केस भी बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आते हैं. वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र और ओवर स्पीडिंग के केस भी बड़ी संख्या में आते हैं. 

JP YADAV

जेपी यादव डेढ़ दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वह प्रिंट और डिजिटल मीडिया, दोनों में समान रूप से पकड़ रखते हैं. मनोरंजन, साहित्य और राजनीति से संबंधित मुद्दों पर कलम अधिक चलती है. अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक हिंदुस्तान, लाइव टाइम्स, ज़ी न्यूज और भारत 24 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.कई बाल कहानियां भी विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं. सामाजिक मुद्दों पर 'रेडी स्टडी गो' नाटक हाल ही में प्रकाशित हुआ है. टीवी और थिएटर के प्रति गहरी रुचि रखते हुए जेपी यादव ने दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक 'गागर में सागर' और 'जज्बा' में सहायक लेखक के तौर पर योगदान दिया है. इसके अलावा, उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'चिराग' में अभिनय भी किया है. वर्तमान में indianews.in में बतौर एसोसिएट एडिटर कार्यरत हैं.

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