Income Tax News
दिसंबर 2025 इनकम टैक्स फाइल करने वालों के लिए एक अहम महीना होने वाला है. इस महीने कई जरूरी डेडलाइन तय की गई है. जिनका सीधा असर टैक्स फाइलिंग, एडवांस टैक्स और डॉक्यूमेंट जमा करने पर पड़ेगा. डेडलाइन मिस करने पर पेनल्टी इंटरेस्ट या नोटिस जैसी दिक्कतें आ सकती है. इसलिए टैक्सपेयर्स को दिसंबर शुरू होते ही अपने कैलेंडर क्लियर कर लेने चाहिए.
ऑडिटेड अकाउंट्स के लिए ITR फाइलिंग की नई तारीख है. सरकार ने इस साल कुछ टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन बदली है. पहले ऑडिटेड अकाउंट्स वाले टैक्सपेयर्स को 31 अक्टूबर तक अपना ITR फाइल करना होता था. लेकिन अब नई डेडलाइन 10 दिसंबर 2025 है. इस कैटेगरी में बड़ी कंपनियां पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर सेक्शन 5A के तहत आने वाले पति-पत्नी और ऐसे लोग या एंटिटी शामिल है जिनके अकाउंट्स का हर साल ऑडिट होना जरूरी है. यह डेडलाइन मिस करने पर लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों लग सकते है.
जैसे-जैसे 15 दिसंबर पास आ रहा है. यह महीना और भी बिज़ी हो जाता है, क्योंकि टैक्स से जुड़ी कई फाइलिंग करनी होती है. इनमें शामिल हैं.
इंटरनेशनल कंपनियों के लिए ज़रूरी तारीख इसके बाद 30 दिसंबर आता है. जो इंटरनेशनल ग्रुप से जुड़ी एंटिटी के लिए खास तौर पर जरूरी है. इस दिन जमा करने वाले डॉक्यूमेंट्स है.
लेट ITR फाइल करने का आखिरी मौका है.
दिसंबर का आखिरी दिन टैक्सपेयर्स को एक और मौका देता है.
लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपका असेसमेंट अभी पूरा नहीं हुआ हो. आखिरी दिन आमतौर पर पोर्टल पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए देरी से टेक्निकल दिक्कतें हो सकती है.
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