Fastag Annual Pass: टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्थानीय वाहन मालिकों के लिए सालाना रियायती टोल पास की व्यवस्था को मंजूरी दी है. नए नियम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मालिक अब हर महीने पास रिन्यू कराने के बजाय सालाना पास का विकल्प चुन सकेंगे. यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से लागू होगी.
₹1500 या ₹3000 में बनेगा सालाना पास
सरकार ने टोल प्लाजा की लोकेशन के आधार पर दो अलग-अलग सालाना शुल्क तय किए हैं.
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₹1500 सालाना: नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा से बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए.
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₹3000 सालाना: नगर पालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए.
इस पास से पात्र वाहन मालिक संबंधित टोल प्लाजा से एक साल तक बार-बार गुजरने के लिए तय रियायती शुल्क का लाभ ले सकेंगे. सरकार इन दरों की हर साल 1 अप्रैल को समीक्षा कर सकती है.
किसे मिलेगा नए नियम का फायदा?
इस सुविधा का लाभ हर वाहन मालिक को नहीं मिलेगा. इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं.
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वाहन मालिक का निवास संबंधित टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए.
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वाहन निजी इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी उसका FASTag गैर-कमर्शियल श्रेणी में पंजीकृत हो.
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वाहन पर वैध और चालू FASTag होना जरूरी है.
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पास केवल उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा, जिसके लिए इसे जारी किया गया है.
इसका मतलब है कि एक टोल प्लाजा के लिए बनवाया गया लोकल पास दूसरे टोल प्लाजा पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा
हर किसी को नहीं मिलेगी छूट, ये शर्त भी जानें
नए नियम में कुछ स्थितियों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है. अगर संबंधित सड़क पर आने-जाने के लिए सर्विस रोड या कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, तो इस रियायती पास का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह, बंद दूरी आधारित टोल वसूली व्यवस्था वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर भी यह पास जारी नहीं किया जाएगा.
इसलिए सिर्फ टोल प्लाजा के पास रहने या पहचान पत्र दिखाने से टोल माफ नहीं होगा. वाहन मालिक को निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी और पास के लिए तय शुल्क देना होगा.
हर महीने पास बनवाने की परेशानी से मिलेगी राहत
अभी पात्र स्थानीय निजी वाहन मालिकों के लिए मासिक लोकल पास की व्यवस्था है. मौजूदा दर ₹360 प्रति माह के हिसाब से पूरे साल में ₹4320 खर्च होते हैं. नए नियम के तहत यदि कोई पात्र व्यक्ति ₹1500 वाला सालाना पास लेता है, तो सालाना खर्च में ₹2820 तक की बचत हो सकती है. ₹3000 वाले पास पर मासिक दर के मुकाबले सालाना बचत ₹1320 होगी.
हालांकि, यह तुलना तभी लागू होगी जब वाहन मालिक पूरे साल संबंधित टोल प्लाजा का इस्तेमाल करता हो और दोनों पास की पात्रता शर्तें पूरी करता हो
पास बनवाने से पहले क्या करें?
आवेदन की प्रक्रिया और संबंधित टोल प्लाजा पर सुविधा की उपलब्धता जानने के लिए NHAI के आधिकारिक Rajmargyatra पोर्टल या ऐप पर जानकारी देखना उपयोगी होगा. फिलहाल डिजिटल लोकल पास की सुविधा 300 से अधिक टोल प्लाजा पर उपलब्ध बताई गई है. नया सालाना पास बनवाने से पहले अपने वाहन, FASTag और पते की पात्रता की पुष्टि जरूर करें.कुल मिलाकर, यह व्यवस्था उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिन्हें काम, कारोबार या रोजमर्रा की यात्रा के लिए एक ही टोल प्लाजा से बार-बार गुजरना पड़ता है. लेकिन यह देशभर के सभी टोल प्लाजा पर मुफ्त यात्रा की सुविधा नहीं है