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Delhi Air Pollution: जहरीली हवा से दिल्ली को राहत, GRAP की स्टेज-IV हटी

BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : November 19, 2023, 2:08 am IST
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Delhi Air Pollution: जहरीली हवा से दिल्ली को राहत, GRAP की स्टेज-IV हटी

Delhi Pollution

India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Air Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा था लेकिन अब इस प्रदुषण (Delhi Air Pollution) से राहत मिला है जिसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के चरण चार के नियमों को हटा लिया गया है। जिसके बाद अब जरूरी सामानों के साथ अन्य डीजल व पेट्रोल चालित ट्रक को प्रवेश मिल पाएगा। दिल्ली-एनसीआर में सार्वजनिक निर्माण से संबंधित निर्माण कार्य, ट्रकों और वाणिज्यिक चार पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया है। फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे। लेकिन ग्रैप-एक से तीन के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। वहीं, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि, आगे हवा के गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।

यह नियम अभी लागू रहेंगे 

ग्रेप के तीन स्टेज-

स्टेज-1 (एक्यूआई 201 से 300 के बीच)

  • सड़कों का नियमित तौर पर पानी का छिड़काव होगा।
  • निर्माणाधीन स्थलों पर एंटी स्मॉग गन होगी।
  • निर्माणधीन स्थल व निर्माण सामग्री व उसको ले जाने वाले वाहनों को ढंकना अनिवार्य रहेगा।
  • आवाजाही सामान्य रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जाम प्वाइंट पर तैनाती रहेगी।
  • जनरेटर चलाने पर बंदिश होगा।
  • खुले में कूड़ा जलाने की इजाजत नहीं है।
  • पीयूसी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

स्टेज- टू में लागू रहेंगी ये पाबंदियां (एक्यूआई 301 से 400)

  • इमरजेंसी सेवाओं के अलावा डीजल जनरेटरों पर बैन है,
  • होटल, रेस्तरां, भोजनालयों व ढाबों के तंदूर में लकड़ी व कोयले का इस्तेमाल बंद,
  • पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा,
  • अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी,
  • स्टेज- वन की बंदिशें लागू रहेंगी।

स्टेज-तीन (401 से 450)

  • जरूरी निर्माण को छोड़कर अन्य निर्माण पर रोक, प्लंबिंग, इंटीरियल डेकोरेशन से जुड़े हुए काम किए जा सकते हैं।
  • ईंट भट्टे, हॉक मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर जो क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते बंद रहेंगे।
  • एनसीआर में माइनिंग से जुड़ी गतिविधियां भी बंद रहेंगी।
  • राज्य सरकार बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल कारों पर रोक लगा सकती हैं,
  • स्टेज एक व दो की बंदिशें पूर्ववत रहेगी।

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