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Delhi: दिल्ली के नालों की सफाई पर NGT का आदेश, तय समय सीमा में पूरा करें….

एनजीटी ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसीडी) को आदेश दिया है कि वह 25 फरवरी तक इस संदर्भ में एक हलफनामा दायर करें, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि गाद निकालने का काम तय समय में पूरा किया जाएगा और आगामी मानसून के दौरान नालों में बाढ़ या ओवरफ्लो की स्थिति नहीं होगी।

BY: Nidhi Jha • UPDATED :
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India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi: दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि वह दिल्ली के 24 प्रमुख नालों से गाद हटाने का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करे। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग (आई एंड एफसीडी) को आदेश दिया है कि वह 25 फरवरी तक इस संदर्भ में एक हलफनामा दायर करें, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि गाद निकालने का काम तय समय में पूरा किया जाएगा और आगामी मानसून के दौरान नालों में बाढ़ या ओवरफ्लो की स्थिति नहीं होगी।

एनजीटी ने अधिकारियों से मांगा हलफनामा

एनजीटी ने आई एंड एफसीडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह 25 फरवरी तक एक हलफनामा दायर करें, जिसमें विभाग यह भरोसा दे कि गाद निकालने का कार्य तय समय सीमा तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही, विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अगले मानसून के दौरान इन नालों में जलभराव या बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं हो।

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नजफगढ़ नाले की सफाई में मुश्किलें

हालांकि, आई एंड एफसीडी ने एनजीटी को सूचित किया है कि उसकी योजना के अनुसार, 23 नालों की सफाई 31 मई 2025 तक पूरी कर ली जाएगी, जबकि नजफगढ़ नाले की सफाई 30 जून 2027 तक की जाएगी। विभाग ने यह भी बताया कि 12,78,478 मीट्रिक टन गाद में से अब तक केवल 2,23,167.88 मीट्रिक टन गाद हटाई जा सकी है।

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जलभराव की समस्या बनी रही है चिंता

एनजीटी में विभिन्न याचिकाओं के दौरान यह मुद्दा सामने आया कि बारापुला और अन्य नालों की सफाई न होने के कारण मानसून में दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस संदर्भ में निवासियों ने भी शिकायत की थी कि पिछले साल के मानसून में इन नालों के ओवरफ्लो होने के कारण उन्हें बाढ़ का सामना करना पड़ा।

समय पर सफाई नहीं हुई तो जलभराव का खतरा

एनजीटी ने चेतावनी दी है कि यदि आई एंड एफसीडी समय सीमा के भीतर गाद निकालने का कार्य पूरा नहीं करता है, तो इस साल के मानसून में भी जलभराव और बाढ़ की समस्या हो सकती है। न्यायालय ने इस पर भी जोर दिया कि इस कार्य को समय से पूरा करना अत्यंत आवश्यक है ताकि दिल्ली के नागरिकों को कोई परेशानी न हो।

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