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India News Bihar (इंडिया न्यूज),Manish Sisodia News: दिल्ली शराब नीति विवाद में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 दिसंबर तय की है। इसी दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया गया था। सोमवार को हाई कोर्ट में सिसोदिया की ओर से उनके वकील ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने विशेष अनुमति के बिना आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया, जबकि सिसोदिया उस समय एक लोक सेवक के रूप में कार्यरत थे।
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जांच एजेंसियों ने अदालत में दावा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव करते समय गंभीर अनियमितताएं हुईं। उनका कहना है कि यह बदलाव लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन घोटाले के आरोपों के चलते इसे सितंबर 2022 में रद्द कर दिया। इससे पहले उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर मामला दर्ज किया गया। मनीष सिसोदिया इस मामले में जमानत पर हैं। अब हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।
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