India News (इंडिया न्यूज), Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) में महिलाओं के आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। जानकारी के मुताबिक, अदालत ने बार एसोसिएशन से कहा है कि वे इस मुद्दे पर अगले हफ्ते तक कोई समाधान निकालें।
SC orders to find solution on reservation of women in Delhi High Court Bar Association
बता दें, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगर बार की ओर से इस मामले पर सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं, तो यह सभी के लिए मददगार साबित होगा। ऐसे में, उन्होंने कहा कि अदालत आदेश देने की स्थिति में है, लेकिन बार के कदम का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन महिला वकीलों के आरक्षण का मुद्दा जल्द सुलझाना जरूरी है। वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा कि बार में महिला सदस्यों के लिए आरक्षण को लेकर कोई विरोध नहीं जताया, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव टालने के बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तारीख तय की है। ऐसे में, वरिष्ठ वकील हंसारिया ने दिल्ली के बार निकायों में महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग से जुड़ी याचिकाओं का उल्लेख किया था। अदालत ने इस पर बार को समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल, महिलाओं के आरक्षण को लेकर उठे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वकीलों और बार एसोसिएशनों के लिए अहम होगा। होगा।