Hindi News / Delhi / Supreme Court Refuses Marriage Certificate Issued By Arya Samaj

आर्य समाज की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से किया इनकार

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : SUPREME COURT आर्य समाज की तरफ से जारी विवाह प्रमाण पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने इस केस पर सुनवाई की। केस के बारे में पीठ ने कहा कि आर्यसमाज का काम और अधिकार […]

BY: Harpreet Singh • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : SUPREME COURT आर्य समाज की तरफ से जारी विवाह प्रमाण पत्र को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने इस केस पर सुनवाई की। केस के बारे में पीठ ने कहा कि आर्यसमाज का काम और अधिकार क्षेत्र विवाह प्रमाण पत्र जारी करना नहीं है। वहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट ही विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का काम कर सकता है। किसी संस्था को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उनके सामने असली प्रमाण पत्र पेश किया जाए।

प्रेम विवाह के मामले में दर्ज केस की सुनवाई के दौरान सुनाया फैसला

SUPREME COURT

SUPREME COURT

Delhi Weather Today: सावधान! दिल्ली में देखने को मिलेगा भयानक मंजर, इन इलाकों में आंधी-तूफान, मौसम विभाग ने दे दी चेतावनी

SUPREME COURT

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ एक केस की सुनवाई कर रहे थे। इस केस में कोर्ट ने आर्य समाज की तरफ से जारी विवाह प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट को कहना है कि यह प्रमाण पत्र जारी करना आर्य समाज के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह प्रमाण पत्र कोर्ट की तरफ से जारी किया जा सकता है। दरअसल एक प्रेम विवाह के मामले में लड़की के घरवालों ने लड़की को नाबालिग बताया था और प्रेमी के खिलाफ रेप व अपहरण की धारा के तहत केस दर्ज करवाया था।

इस मामले में लड़की के घर वालों ने युवक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366, 384 , 376(2) (ल्ल) के साथ 384 के अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(छ)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसके बारे में युवक ने यह तर्क दिया कि युवती ने अपनी मर्जी से उसके साथ शादी की है। दोना बालिग हैं। युवक ने सबूत के तौर पर आर्य समाज मंदिर में हुई शादी का विवाह प्रमाण पत्र कोर्ट में पेश किया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वैध मानने से इनकार कर दिया।

ये भी पढ़ें : कौन है लारेंस बिश्नोई, जिसने करवाई सिद्धू मूसेवाला की हत्या

ये भी पढ़ें : सिद्धू मूसेवाला ने पंजाबी गानों से जीता करोड़ों लोगों का दिल, पंजाब विधानसभा चुनाव में आजमाया हाथ

ये भी पढ़ें : करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे सिद्धू मूसेवाला, महंगी गाड़ियों का था शौक

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

Connect With Us : Twitter Facebook

Tags:

Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

Advertisement · Scroll to continue