संबंधित खबरें
Thak-Thak Gang News: दिल्ली-पंजाब तक 'ठक ठक' गैंग का फैला आतंक! मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Delhi Police: 175 बांग्लादेशियों को पुलिस ने लिया हिरासत में! दस्तावेज जांच के बाद होगी वापसी की तैयारी
Delhi Election 2025: आयुष्मान योजना पर मनोज तिवारी का बड़ा हमला, कहा- 'गरीबों का अपमान है…'
Delhi School Bomb Threat: दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी! पुलिस ने किया बड़ा खुलासा
Delhi Election 2025: 'दलित छात्रों को झूठे सपने…' AAP नेता पर देवेंद्र यादव ने लगाया आरोप
Delhi Bomb Threat: स्कूलों को बम धमकी देने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई! LG ने सख्त निर्देश किए जारी
Tajinder Bagga arrest case
इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी 10 मई तक टल गई है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट (HC) ने बग्गा के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मोहाली कोर्ट से जारी हुए गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बग्गा ने शनिवार देर शाम पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। शनिवार देर शाम अदालत ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी। आधी रात को याचिका पर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट से बग्गा को राहत मिल गई. बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। कोर्ट बग्गा की याचिका पर 10 मई को सुनवाई करेगी।
इससे पहले बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था।
इसके बाद ही बग्गा शनिवार रात पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की। बग्गा की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि तेजिंदर बग्गा के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई ना की जाए।
पिता बोले- फंसाने की कोशिश कर रही पुलिस
बग्गा को गिरफ्तारी से राहत मिलने पर पिता प्रीतपाल सिंह बग्गा ने खुशी जाहिर की।
प्रीतपाल ने कहा कि वे (पंजाब सरकार) तेजिंदर को किसी ना किसी मामले में फंसाना चाहते हैं। अभी और एफआईआर की जा सकती हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई लंबी चलेगी। बग्गा की रिहाई पर भाजपा युवा मोर्च के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कानून के शासन की एक और जीत हुई है।
कोई कानूनी कमी नहीं छोड़ना चाह रही पंजाब पुलिस
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले तक शनिवार देर रात बग्गा की गिरफ्तारी पर सस्पेंस जारी रहा। कहा जा रहा था कि पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है।
पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पंजाब पुलिस की टीम रविवार को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए फिर से दिल्ली पहुंचने वाली थी। इस बार पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही थी।
इसके लिए कोर्ट के अरेस्ट वारंट के साथ अन्य तमाम कानूनी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे थे। पंजाब पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट के तय नियमों के मुताबिक दूसरे प्रदेश से बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब लाने में इस बार कोई दिक्कत न हो।
पंजाब पुलिस बग्गा को क्यों गिरफ्तार करने आई थी?
तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Bagga) के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता डॉक्टर सनी सिंह की शिकायत पर एक अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया था। बग्गा ने ‘द कश्मीर फाइल्स ‘ फिल्म पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी के बाद उन पर निशाना साधा था।
बग्गा ने सीएम केजरीवाल को कश्मीरी पंडित विरोधी बताया था। मामला दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस बग्गा की तलाश में थी। पंजाब पुलिस जब पहली बार बग्गा की तलाश में दिल्ली आई तो उसे बैरंग लौटना पड़ा था।
इसके बाद भाजपा नेताओं के मुताबिक दूसरी बार पंजाब पुलिस के करीब 50 जवान बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर पंजाब ले जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस की अपील के बाद हरियाणा पुलिस ने रोक लिया था।
हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !
यह भी पढ़ें : Lock Upp Winner: कंगना रनौत की कैद से जीतकर बाहर आए मुनव्वर फारूकी, मिला ये शानदार इनाम
यह भी पढ़ें : भाजपा नेता ने राहुल गांधी का वीडियो किया साझा, जानें वीडियो में क्या कह रहे हैं राहुल?
यह भी पढ़ें : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा-देशद्रोह कानून में बदलाव की जरूरत नहीं, दिया ये हवाला…
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.