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जेल जाएंगे शाहरुख, अजय और टाइगर श्रॉफ? विमल का विज्ञापन कर फंसे बॉलीवुड के स्टार; FDA ने भेजा नोटिस

Vimal Elaichi Advertisement Case: FSS एक्ट के सेक्शन 24 और 53 का हवाला देते हुए, FDA ने कहा कि गुमराह करने वाले खाने के विज्ञापन  के लिए ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अपने नोटिस में FDA ने फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 24 का हवाला दिया.

Vimal Elaichi Advertisement Case: विमल इलायची के विज्ञापन  को लेकर बॉलीवुड के तीन बड़े एक्टर मुश्किल में पड़ गए हैं. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) ने फिल्म एक्टर शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन  को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है. FDA का आरोप है कि यह विज्ञापन  बैन विमल पान मसाला का इनडायरेक्ट या सरोगेट प्रमोशन हो सकता है. नोटिस में तीनों से विज्ञापन  में उनकी भूमिका के बारे में सफाई मांगी गई है.

FDA के मुताबिक, विज्ञापन  में इस्तेमाल किया गया ब्रांड नाम, डायलॉग और प्रेजेंटेशन विमल ब्रांड को पान मसाला से जोड़ते हैं. 13 जुलाई, 2026 के एक ऑर्डर के तहत, महाराष्ट्र में पान मसाला जैसे बैन प्रोडक्ट्स को बनाने, स्टोर करने, ट्रांसपोर्ट करने, बांटने और बेचने पर एक साल के लिए रोक लगा दी गई है.

10 लाख तक का जुर्माना

FSS एक्ट के सेक्शन 24 और 53 का हवाला देते हुए, FDA ने कहा कि गुमराह करने वाले खाने के विज्ञापन  के लिए ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अपने नोटिस में FDA ने फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 24 का हवाला दिया.

नोटिस जारी

FDA डिपार्टमेंट ने तीनों एक्टर्स के ख़िलाफ़ एक लेटर के ज़रिए नोटिस जारी किया. नोटिस के मुताबिक, यह कानून ऐसे फ़ूड एडवर्टाइज़मेंट पर रोक लगाता है जो गुमराह करने वाले हों या फ़ूड सेफ़्टी एक्ट और उसके तहत बने नियमों का उल्लंघन करते हों.

ऑनलाइन और दूसरे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर चल रहा एडवर्टाइज़मेंट

नोटिस में कहा गया है कि विमल इलायची से जुड़ा एक एडवर्टाइज़मेंट ऑनलाइन और दूसरे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाया जा रहा है. FDA ने इस एडवर्टाइज़मेंट में इन तीनों एक्टर्स के शामिल होने और प्रमोशनल सपोर्ट के बारे में सफ़ाई मांगी है.

फ़ूड सेफ़्टी एक्ट के तहत कार्रवाई

डिपार्टमेंट ने अजय देवगन, शाहरुख़ खान और टाइगर श्रॉफ़ को नोटिस भेजकर पूछा है कि उनके ख़िलाफ़ फ़ूड सेफ़्टी एक्ट के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए.

क्या है मामला?

महाराष्ट्र FDA ने विमल ब्रांड से जुड़े एक एडवर्टाइज़मेंट को फ़ूड सेफ़्टी एक्ट के तहत जांच के दायरे में लिया है. डिपार्टमेंट का फोकस इस बात पर है कि विज्ञापन  का कंटेंट और उसके प्रमोशन में शामिल लोगों का रोल कानून के नियमों के हिसाब से है या नहीं. नोटिस में साफ किया गया है कि कानून फूड प्रोडक्ट्स के विज्ञापन  में गुमराह करने वाले विज्ञापन  और गलत ट्रेड प्रैक्टिस पर रोक लगाता है. इसी के आधार पर, तीनों एक्टर्स से उनके कमेंट्स मांगे गए हैं.

Divyanshi Singh

दिव्यांशी सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। जियो-पॉलिटिक्स और स्पोर्टस में काम करने का लंबा अनुभव है।

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