Monalisa Marriage Controversy: वायरल गर्ल और एक्ट्रेस मोनालिसा भोंसले और उनके पति फरमान खान की शादी को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायिक और मानवाधिकार एजेंसियों के दायरे में आ चुका है. आरोप के अनुसार मोनालिसा नाबालिग हैं.
फिर चर्चा में आई वायरल गर्ल की शादी
Monalisa Marriage Controversy: वायरल गर्ल और एक्ट्रेस मोनालिसा भोंसले और उनके पति फरमान खान की शादी को लेकर चल रहा विवाद अब न्यायिक और मानवाधिकार एजेंसियों के दायरे में आ चुका है. आरोप के अनुसार मोनालिसा नाबालिग हैं.
इस पूरे मामले में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के आरोप, मोनालिसा की उम्र और नाबालिग होने की शिकायतें अहम बिंदु बन गए हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने मामले की जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
मोनालिसा ने 11 मार्च 2026 को केरल के अरुमन्नूर में फरमान खान से कोर्ट मैरिज की थी. मोनालिसा का कहना है कि उनका परिवार किसी मजबूरी की वजह से चचेरे भाई से उनकी शादी करवाना चाह रहा था और इसी दबाव के बीच उन्होंने फरमान से विवाह कर लिया क्योंकि वो इस जबरन रिश्ते से बचना चाहती थीं. शादी के बाद मोनालिसा ने अपने परिवार और डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर आरोप भी लगाए, जिसमें उन पर छेड़छाड़ और शोषण के गंभीर दावे शामिल हैं.
मोनालिसा के आरोप के जवाब में सनोज मिश्रा लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए कह रहे हैं कि मोनालिसा की शादी में कई गड़बड़ियां हैं और उनके दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है. उनका दावा है कि वे इस लड़ाई को अंत तक लेकर जाएंगे और न्याय मिलना तय है. इस बीच उनके द्वारा कुछ आरोप व्यक्तिगत भी लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने फरमान को “लव जिहाद” का हिस्सा बताते हुए कहा है कि वे मोनालिसा को उनकी फिल्म के कर्ज के बोझ से फंसाकर लाभ उठा रहे हैं.
इसी के बीच नाबालिग होने की शिकायत पर NHRC ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जांच के आदेश जारी कर दिए हैं. आयोग ने जिला या राज्य स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे मोनालिसा की वास्तविक उम्र, विवाह के दस्तावेज और शादी के संबंध में किसी भी अनियमितता की जांच करें और एक निश्चित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट पेश करें. इसके साथ‑साथ आयोग ने यह भी कहा है कि यदि जांच से यह पता चलता है कि विवाह नाबालिग की सहमति के बिना या धोखे से किया गया है, तो इसे अवैध घोषित करने तक की कार्रवाई हो सकती है.
भारत में, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए)के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करना अवैध है. ऐसे विवाह नाबालिग के बालिग होने के दो साल के भीतर (20 वर्ष से पहले) रद्द किए जा सकते हैं. 18 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार माना जाता है. इसके लिए दो वर्ष तक की कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. हालांकि, इसके लिए शर्त ये है कि पीड़ित या पीड़िता खुद इसकी शिकायत करे. इसलिए जब तक मोनालिसा खुद इसकी शिकायत नहीं करती हैं, उनके पति पर कार्रवाई नहीं हो सकती है.
IND vs ZIM: जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया! 4 नए धाकड़ खिलाड़ियों को मिली…
राहुल गांधी की हिरासत के बाद बहस छिड़ गई है कि क्या पुलिस बिना स्पीकर…
केरल की पाला नगर पालिका में बड़ा सियासी उलटफेर. अपनी ही पार्टी के पार्षदों की…
Pakistan Cycle Ambulance: सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चल रही एक "साइकिल…
Weather Update 21 july 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार, 22 जुलाई को…
Ketan Agarwal Murder: सामने आए इस फुटेज ने लोगों का ध्यान खींचा है क्योंकि यह…