होम / बजट से पहले वित्त मंत्री ने दी खुशखबरी, अब इन लोगों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स

बजट से पहले वित्त मंत्री ने दी खुशखबरी, अब इन लोगों को नहीं भरना होगा इनकम टैक्स

Ashish kumar Rai • LAST UPDATED : January 6, 2023, 6:30 pm IST

इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : बजट 2023 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा दिया है। वित्त मंत्री ने नियमों में संशोधन करते हुए वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों से किए अपने वादे को पूरा करते हुए इसमें अपडेट किया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इस संदर्भ में जानकारी दी गई है। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 75 साल से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सीटिजन, जिनके पास आय से स्त्रोत के तौर पर पेंशन और बैंक में आना वाला ब्याज ही है, उन्हें इस राहत का लाभ मिलेगा। इस राहत के तहत उन्हें अब इनकम टैक्स फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जानकारी दें, बजट 2023 से पहले इनकम टैक्स में राहत को लेकर काफी बातें हो रही है। नौकरीपेशा इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। इन सबके बीच वित्त मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी है।

सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स से जुड़ी खुशखबरी

आपको बता दें, वित्त मंत्रालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को इनकम टैक्स में छूट दी है। इस छूट का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनके पास इनकम के तौर पर पेंशन या फिर बैंकों की ओर से मिलने वाला ब्याज है। सरकार ने इसके लिए इनकम टैक्स में नई धारा जोड़ दी है। 75 साल से अधिक के सीनियर सीटिजन को इनकम टैक्स में राहत देने के लिए इनकम टैक्स 1961 के नियम में संशोधन करते हुए इसमें नई धारा Section 194-P को जोड़ दिया गया है। इसके नियमों को किए गए संशोधनों की जानकारी बैंकों को दे दी गई है।

बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने दी थी राहत

ज्ञात हो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने कहा है कि अब इस सेक्शन को ऑपरेशनल कर दिया है। सभी संबंधित फॉर्म्स और शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनकम टैक्स के नियम 31, नियम 31A, फॉर्म 16 और 24Q में भी जरूरी बदलाव कर दिए गए हैं। आपको बता दें, वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में इसकी घोषणा की थी। जिसके मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दायरे से बाहर रखा गया है। इस टैक्स छूट के बाद 75 साल से अधिक उम्र के इन वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। जिस बैंक में उनका अकाउंट होगा, वहीं बैंक उनकी इनकम पर जो भी टैक्स बनेगा, वहीं काट लेगा। इनकम टैर्स रिटर्न भरने में छूट लेने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 12 BBA फॉर्म भरकर अपने बैंक में जमा करना होगा।

Get Current Updates on News India, India News, News India sports, News India Health along with News India Entertainment, India Lok Sabha Election and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

इंस्टा कोलैबोरेशन Ragini Khanna को पड़ा महंगा, फैंस से कही ये बात -Indianews
Bajaj CNG Motocycle: दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल को बजाज करने जा रहा लॉन्च, जानें क्या है फीचर्स-Indianews
Lok Sabha Election: अमेठी से उम्मीदवार बने किशोरी लाल शर्मा का बयान, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को किया धन्यवाद-Indianews
Kushal Tandon के साथ रिश्ते की खबरों पर Shivangi Joshi ने लगाया ब्रेक, पोस्ट शेयर कर लिखी ये बात -Indianews
बेटे के जन्म के बाद अब ऐसी दिखती हैं Anushka Sharma, विराट-RCB के प्लेयर्स साथ तस्वीर वायरल -indianews
Karnal Lok Sabha Seat: कांग्रेस उम्मीदवार बुद्धिराजा ने पंचकूला कोर्ट में किया सरेंडर, जानें पूरा मामला-Indianews
Uttarakhand: रील बनाना इंजीनियरिंग के छात्रा को पड़ा महंगा, ट्रेन की चपेट में आने से गई जान-Indianews
ADVERTISEMENT