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Ellenabad bye-election : कोरोना पॉजीटिव, 80 वर्ष से अधिक व दिव्यांगों के लिए पोस्टल वैलेट की होगी सुविधा

India News Editor • LAST UPDATED : October 1, 2021, 7:48 am IST

Ellenabad bye-election : Corona positive, postal valet facility will be available for those above 80 years and differently-abled

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़ : Ellenabad bye-election

Ellenabad bye-election :  हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी हेमा शर्मा ने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के दिशा-निर्देशानुसार निर्वाचन विभाग सिरसा जिले के ऐलनाबाद-46 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए कटिबद्ध है। शर्मा आज यहां ऐलनाबाद उपचुनाव को आयोजित करवाने के उद्देश्य से बुलाई गई राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक को संबोधित कर रही थी।

उन्होंने प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि चुनाव आयोग द्वारा कोविड-19 पॉजीटिव मरीज मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल वैलेट के माध्यम से मतदान करवाने की सुविधा भी दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल यह सुनिश्चित करें कि उन द्वारा नामित किए जाने वाले बूथ एजेंट, मतगणना एजेंट व चुनावी गतिविधियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों।

उन्होंने कहा कि 28 सितंबर, 2021 को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ऐलनाबाद उपचुनाव करवाने की घोषणा के साथ ही सिरसा जिले में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उन्होंने कहा कि 8 अक्तूबर तक नामाकंन भरे जा सकते हैं, 11 अक्तूबर को नामाकंन पत्रों की जांच होगी, 13 अक्तूबर तक नामाकंन वापिस लिए जा सकते हैं, 30 अक्तूबर को मतदान होगा तथा 2 नवम्बर, 2021 को चुनाव परिणाम घोषित होगा तथा 5 नवम्बर, 2021 तक मतदान प्रक्रिया पूरी की जानी है।

मतदान के दिन कोविड नोडल अधिकारी भी मतदान केंद्रों पर तैनात रहेंगे इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया गया है। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा और चुनाव खर्च की जानकारी देनी होगी।

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चुनाव आयोग द्वारा इस बार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव खर्च की सीमा 30.80 लाख रुपए निर्धारित की है। राजनीतिक दलों को अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैनिक दलों के लिए 20 स्टार चुनाव प्रचारकों की अनुमति दी है, जबकि पंजीकृत व गैर-मान्यता प्राप्त राजनैनिक दलों के लिए यह संख्या 10 है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास ऐसे स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची चुनाव कार्यक्रम अधिसूचित होने के बाद 10 दिनों के अंदर-अंदर पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से सी-विजिल एप पर अपलोड कर भेजी जा सकती है और इस बारे में मूल्यांकन टीम द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

लोगों को सी-विजिल ऐप्प को डाऊनलोड करवाएं

हेमा शर्मा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उप-चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सी-विजिल ऐप्प को डाऊनलोड करवाएं। उल्लंघना करने वाले लोगों की शिकायत हेतु हैल्पलाइन नंबर 1950 भी है जो 24 गुना 7 चालू हैं।

बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अपूर्व कुमार सिंह, अवर मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजकुमार रोहिला तथा भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। (Ellenabad bye-election : )

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