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Hamirpur: पेपर लीक मामले में आरोपी असिस्टेंट स्टोरकीपर सस्पेंड

India News HP (इंडिया न्यूज़),Hamirpur: पेपर लीक मामले में को लेकर आरोपी बिजली बोर्ड ने हिमचाल प्रदेश क हमीरपुर में काम कर रहे असिस्टेंट स्टोरकीपर अमित रावत को निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 17 अगस्त को पेपरलीक मामले में असिस्टेंट स्टोरकीपर (पोस्ट कोड 822) की भर्ती परीक्षा में FIR में दर्ज […]

BY: Prakhar Tiwari • UPDATED :
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India News HP (इंडिया न्यूज़),Hamirpur: पेपर लीक मामले में को लेकर आरोपी बिजली बोर्ड ने हिमचाल प्रदेश क हमीरपुर में काम कर रहे असिस्टेंट स्टोरकीपर अमित रावत को निकाल दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 17 अगस्त को पेपरलीक मामले में असिस्टेंट स्टोरकीपर (पोस्ट कोड 822) की भर्ती परीक्षा में FIR में दर्ज कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि मामले में आरोपी सोहन लाल को अदालत से जमानत मिल गई है। लेकिन आरोपी अमित रावत न्यायिक हिरासत में है। अमित को 13 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।

14वीं FIR

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भंग कर्मचारी चयन आयोग के लोकप्रयि पेपर लीक मामले में दर्ज 14वीं FIR में अमित रावत असिस्टेंट स्टोरकीपर (पोस्ट कोड 822) भर्ती परीक्षा में 82 अंक लेकर टॉपर था। मार्च 2022 में इस परीक्षा का नतीजा ऐलान होने के बाद अमित बिजली बोर्ड हमीरपुर के सर्किल कार्यालय में तैनात था। अभी अमित रावत नियमित नहीं हुआ था। नियमितीकरण से पूर्व ही वह पेपरलीक में संलिप्त हुआ। बिजली बोर्ड मंडल हमीरपुर की ओर से बोर्ड प्रबंधन को इसकी रिपोर्ट भेजी थी इस बारे में हिमाचल बिजली बोर्ड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि अमित रावत को निकाल दिया है। मंडल कार्यालय हमीरपुर से रिपोर्ट मिलने के बाद ही कार्रर्वाई होगी।

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आरोपियों को अग्रिम जमानत मिली

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेपर लीक मामले में आरोपी उमा आजाद और युद्धवीर को वीरवार को हमीरपुर अदालत में पेश किया । यहां से दोनों आरोपियों को अग्रिम जमानत मिली । इसके अलावा आरोपी अमित रावत को न्यायिक हिरासत के बाद शुक्रवार को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। उमा आजाद और युद्धवीर असिस्टेंट स्टोरकीपर भर्ती परीक्षा में दर्ज FIR में विजिलेंस जांच के दायरे में है। दोनों ने गिरफ्तारी से बचने के अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी। दरअसल इस मामले में लंबी सुनवाई और दलीलों के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।

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