संबंधित खबरें
Himachal Weather: हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज, 23-24 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी का अनुमान
सदन में सरकार ने दिया ये जवाब, हिमाचल में कोरोना वॉरियर्स को क्या मिलेगा दोबारा रोजगार?
हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त, 4 दिन तक 21 घंटे से ज्यादा चली कार्यवाही
शिमला में भयंकर अग्निकांड लकड़ी की बिल्डिंग खाक, लाखों का नुकसान
Himachal Multitask Workers: काम ज्यादा और वेतन कम से परेशान मल्टीटास्क वर्कर उतरे सड़कों पर, जानें क्या है मांग
सुक्खू सरकार के अंतर्गत बंद हुए 1 हजार 865 संस्थान, विपक्ष ने सदन में मचाया बवाल
India News HP(इंडिया न्यूज),Himachal News: हिमाचल प्रदेश में इस महीने से पीने का पानी मुफ्त नहीं मिलेगा। जल शक्ति विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर पानी की नई दरें तय कर दी हैं। इससे पहले राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त पानी मिलता था। अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन 100 रुपये मासिक बिल लिया जाएगा।
50 हजार रुपये से कम सालाना आय वाले लोगों को निर्धारित दरों पर आधा बिल मिलेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सीवरेज सुविधा का प्रावधान है, वहां निर्धारित दरों का 30 प्रतिशत सीवरेज शुल्क के रूप में देना होगा। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में पानी के मीटर लगाए जाएंगे।
तय दरें एक अक्टूबर से लागू हो गई हैं। शहरी क्षेत्रों में 0 से 20 किलो लीटर तक 19.30 रुपये प्रति किलो लीटर, 20 से 30 किलो लीटर तक 33.28 रुपये प्रति किलो लीटर और 30 किलो लीटर से अधिक पर 59.90 रुपये प्रति किलो लीटर बिल जमा करना होगा।
शहरी उपभोक्ताओं को भी 110 रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस चार्ज देना होगा। सरकार ने सरकारी संस्थानों, धार्मिक संस्थानों, निजी स्कूलों, होमस्टे, निजी कार्यालयों, रेस्टोरेंट और सामान्य होटलों के लिए भी नई दरें तय की हैं। यहां 20 किलो लीटर तक 19.30 रुपए, 30 किलो लीटर तक 33.28 रुपए, 30 से 50 किलो लीटर 59.90 रुपए, 50 से 100 किलो लीटर 106.30 रुपए और 100 किलो लीटर से अधिक पर 150 रुपए प्रति किलो लीटर बिल आएगा।
अधिसूचना के अनुसार, राज्य भर के लग्जरी होटलों में 30 किलोलीटर तक के लिए 106.30 रुपए, 30 से 75 किलोलीटर के लिए 141.76 रुपए और 75 किलोलीटर से अधिक के लिए 194.85 रुपए बिल आएगा। उन्हें 220 रुपए प्रतिमाह रखरखाव शुल्क देना होगा। अगर उपभोक्ता के पास मीटर है तो भी बिल 7779.70 रुपए बिल आएगा।
राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नया जल कनेक्शन लेने के लिए दरें भी तय कर दी हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू व सरकारी संस्थानों के लिए 200 रुपये प्रति कनेक्शन तथा व्यावसायिक कनेक्शन के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जल कनेक्शन निशुल्क मिलता था।
गैर-व्यावसायिक गैर-घरेलू के लिए 2500 रुपये प्रति कनेक्शन तय किया गया है। शहरी क्षेत्रों में घरेलू के लिए 1000 रुपये, व्यावसायिक के लिए 1500 रुपये और गैर-व्यावसायिक गैर-घरेलू के लिए 2500 रुपये शुल्क लिया जाएगा।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.