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Pak Occupied Kashmir: पीओके में फिर उठी पाक के खिलाफ आवाज, अवामी एक्शन कमेटी के नेता द्वारा अत्याचारों पर प्रकाश डालने से पड़ोसी मुल्क शर्मिंदा

Raunak Kumar • LAST UPDATED : April 4, 2024, 2:33 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), Pak Occupied Kashmir: अंग्रेजों से साल 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी विवाद शुरू हो गया। इसका सबसे बाद कारण है जम्मू कश्मीर जिसके कुछ हिस्सों पर पाक ने कब्ज़ा कर लिया। इस बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मीरपुर चैप्टर के नेता आरिफ चौधरी ने मंगलवार (2 अप्रैल) को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लोगों के प्रति पाकिस्तानी प्रशासन की उपेक्षा को संबोधित किया। चौधरी ने मीरपुर प्रेस क्लब में प्रेस को संबोधित करते हुए पीओके निवासियों के लिए किए गए वादे के अधिकारों और संसाधनों की पूर्ति की कमी पर जोर दिया। उन्होंने कहा किम हम मीरपुर के लोग सभ्य हैं, परंतु हमें दबाया गया, लूटा गया, बलपूर्वक विस्थापित किया गया और दबाया गया, और वही विनाश आज भी जारी है।

पाकिस्तान का पीओके हिस्सा नहीं- आरिफ चौधरी

इस दौरान आरिफ चौधरी ने कहा कि संवैधानिक रूप से पाकिस्तान का पीओके हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान के संविधान का जिक्र करते हुए चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 257 के मुताबिक पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी समझौतों के आधार पर 1940 के दशक के अंत में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव में इसकी स्थिति घोषित की गई थी। उस समय आपसी सहमति से यह तय हुआ था कि पीओके के लोगों को 26 वस्तुएं मुहैया कराई जाएंगी। इसलिए, पाकिस्तान हमारे लोगों के प्रति अपना योगदान निभाने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसने संयुक्त राष्ट्र में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

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पाकिस्तान करे हमारी मांगों को पूरा

जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता आरिफ चौधरी ने पाकिस्तान के बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, पीओके में गंभीर लोड शेडिंग की आलोचना की। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के संविधान के तहत उचित उपचार का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पीओके भूमि संसाधनों, विशेष रूप से पानी में समृद्ध है, जिसका उपयोग पूरे पाकिस्तान के लिए बिजली पैदा करने के लिए किया गया है। मीरपुर ने इस बिजली पैदा करने के लिए जिम्मेदार बांध को समायोजित करने के लिए शहर के एक महत्वपूर्ण हिस्से का बलिदान दिया। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 157 और 161 में कहा गया है कि किसी भी भूमि से उत्पन्न संसाधनों का अधिकांश लाभ स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। परंतु हमारे साथ ऐसा नहीं किया जा रहा।

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