Transgender Community: हाईकोर्ट ने किन्नरों की बधाई वसूली याचिका पर फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि बधाई के नाम पर किन्नरों द्वारा धन वसूलना कानूनी अधिकार नहीं है. बिना अधिकार के नेग लेना अवैध माना जाएगा.
किन्नरों द्वारा नेग मांगे जाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को किन्नरों के संबंध में अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किन्नर समुदाय को पारंपरिक रूप से बधाई या नेग के नाम पर धन मांगने का कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं है. साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर इस तरह पैसे की मांग की जाती है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत आपराधिक कृत्य माना जा सकता है. इस फैसले ने एक बहस को जन्म दे दिया है.
लखनऊ बेंच के जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय ने इस मामले की सुनवाई की. उन्होंने कहा कि किन्नरों किसी भी व्यक्ति से जानबूझकर या किसी भी माध्यम से धन वसूलने की अनुमति नहीं दी जा सकती. अदालत के अनुसार, हर नागरिक से केवल वही राशि ली जा सकती है, जिसे कानून मान्यता देता हो. साथ ही कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि ‘Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019’ में इस तरह के किसी अधिकार का कोई उल्लेख या प्रावधान नहीं है.
यह खबर भी पढ़ें: ईडी का आरकॉम केस में एक्शन, अनिल अंबानी ग्रुप की 3,034 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति जब्त की, जानें- पूरा मामला
यह मामला गोंडा की किन्नर रेखा देवी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने ‘बधाई’ वसूली के लिए क्षेत्रीय अधिकार तय करने की मांग की थी. हालांकि, हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी भी परंपरा को तब तक कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती, जब तक उसका स्पष्ट कानूनी आधार न हो. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्षों पुरानी प्रथा होने के बावजूद ऐसी गतिविधियों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता. साथ ही, ‘बधाई’ वसूली के लिए क्षेत्रों के बंटवारे की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया. इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर नेग मांगने के मामले सामने आते हैं, तो इस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं.
भागलपुर में शेरमारी बाजार में दिनदहाड़े एक कपड़ा दुकान में चोरी हो गई. चोर ने…
साउथ अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज मार्को यानसन के जुड़वां भाई डुआन यानसन को पहली…
Vaibhav Suryavanshi Instagram Post: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने के बाद 15 वर्षीय…
माता-पिता के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और भारतीय संस्कारों को मजबूत करने के उद्देश्य से Progress…
Awaarapan-2 vs Bantwara 1947: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’…
Railway Digital Ticket: भारतीय रेलवे ने RailOne ऐप के जरिए यात्रियों को घर बैठे जनरल…