Pawan Khera: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान शर्मा पर आरोप लगाए थे. इसी संबंध में ये फैसला आया है.
पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज
गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यह फैसला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज मानहानि की एफआईआर के संबंध में है. जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने उन पर कई पासपोर्ट रखने और विदेशों में संपत्ति रखने का आरोप लगाया था.
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