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20 फरवरी से भारत में बदल जाएगी AI की दुनिया, 3 घंटे के अंदर करना होगा ये काम; सरकार ला रही सख्त IT नियम

IT Rules: सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 में बदलावों को नोटिफाई किया है.

IT Rules:  सरकार ने इंटरनेट पर डीपफेक और गुमराह करने वाले AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बने कंटेंट पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून और बदली हुई गाइडलाइंस नोटिफाई की हैं. नए नियमों के मुताबिक अब सोशल मीडिया कंपनियों और यूज़र्स दोनों पर जिम्मेदारी डाली गई है. यह बताना ज़रूरी होगा कि कौन सा कंटेंट AI से बना है. इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म और यूज़र्स दोनों को गुमराह करने वाले AI कंटेंट के बारे में साफ-साफ बताना होगा जो असली नहीं है.

कंटेंट को हटाने की टाइमलाइन सख्त

नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को हटाने की टाइमलाइन भी सख्त कर दी गई है. इसके तहत, X और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को किसी सक्षम अथॉरिटी या कोर्ट के कहने पर तीन घंटे के अंदर गुमराह करने वाला कंटेंट हटाना होगा. सरकार ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 में बदलावों को नोटिफाई किया है.

यह एआई से बने और बदले हुए कंटेंट को ऑफिशियली डिफाइन करता है. ये नए नियम 20 फरवरी, 2026 से लागू होंगे. सोशल मीडिया कंपनियों को अब 36 घंटे के बजाय तीन घंटे के अंदर सरकारी या कोर्ट के ऑर्डर का जवाब देना होगा. ये बदलाव ऑडियो, विज़ुअल या ऑडियोविज़ुअल जानकारी और बनाई गई जानकारी को डिफाइन करते हैं. इसमें AI से बनाया या बदला गया ऐसा कंटेंट शामिल है जो असली या ऑथेंटिक लगे. रूटीन एडिटिंग, कंटेंट को बेहतर बनाना, और अच्छे इरादे से किया गया एजुकेशनल या डिज़ाइन का काम इस परिभाषा से बाहर रखा गया है.

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?

मिनिस्ट्री ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) ने नोटिफिकेशन में कहा है कि मुख्य बदलावों में बनावटी कंटेंट को जानकारी मानना ​​शामिल है. IT नियमों के तहत गैर-कानूनी गतिविधियों का पता लगाने के मकसद से AI से बने कंटेंट को दूसरी जानकारी के बराबर माना जाएगा.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब सरकार या कोर्ट के आदेश पर 36 घंटे के बजाय तीन घंटे के अंदर कार्रवाई करनी होगी. इसके अलावा, यूज़र की शिकायतों को हल करने का समय भी कम कर दिया गया है.
नियमों में AI कंटेंट की लेबलिंग ज़रूरी है. जो प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल कंटेंट बनाने या शेयर करने में मदद करते हैं, उन्हें यह पक्का करना होगा कि ऐसे कंटेंट पर साफ़ और खास लेबल लगे हों. जहाँ तकनीकी रूप से मुमकिन हो, उसे लगातार मेटाडेटा या आइडेंटिफायर से जोड़ा जाना चाहिए.

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि एक बार AI लेबल या मेटाडेटा लगाने के बाद, इंटरमीडियरी उन्हें हटा या छिपा नहीं सकते.

नए फ्रेमवर्क के तहत, AI से बनी या AI से बदली हुई फ़ोटो, वीडियो या ऑडियो अपलोड करने वाले किसी भी व्यक्ति को यह बताना होगा कि कंटेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके बनाया या बदला गया है.

फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी AI से बने कंटेंट पर साफ़-साफ़ लेबल लगाना होगा ताकि यूज़र इसे असली व्यक्ति या इवेंट समझने की गलती न करें.

Divyanshi Singh

दिव्यांशी सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। जियो-पॉलिटिक्स और स्पोर्टस में काम करने का लंबा अनुभव है।

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