महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की लाभार्थियों को अलर्ट किया गया है. उन्होंने महिलाओं को ई-केवाईसी कराने के लिए कहा है अन्यथा उनकी 1500 रुपये की इंस्टॉलमेंट बंद हो जाएगी.
Ladki Bahin Yojana e-KYC deadline
Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में 2.43 करोड़ से ज्यादा महिलाएं मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का लाभ लगातार लाभ मिल रहा है. हालांकि ये लाभ लगातार मिलता रहे, इसके लिए अलर्ट भेजा गया है. महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि लाडकी बहीण योजना का लाभ बिना रुकावट के आगे भी मिलता रहे, इसके लिए सभी पात्र महिलाओं को e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 तय की गई है. अब इसके लिए कुछ ही समय बाकी है. ऐसे में अगर वक्त पर e-KYC नहीं हुआ, तो आने वाले महीनों की किस्तें रुक जाएंगी.
ई-केवाईसी यानी इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर के जरिए प्रमाण किया जाता है कि जो व्यक्ति ये लाभ ले रहा है, वो कौन है? प्रमाणीकरण पर आधारित इस प्रक्रिया का मकसद सिर्फ ये है कि लाभ पात्र महिलाओं तक ये योजना का फायदा पहुंचे. योजना के तहत 13 अलग-अलग पैरामीटर्स पर जांच की जाएगी, जिसके तहत पारदर्शिता बढ़ती है.
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कई महिलाओं से ई-केवाईसी करने में गलतियां हुईं. इसके कारण सुधार लाने के लिए एक बार फिर आखिरी मौका दिया जा रहा है. अगर किसी महिला के पति या पिता की मृत्यु हो गई है या वे विधवा या तलाकशुदा हैं. ऐसी महिलाओं के लिए पोर्टल पर खास सुविधा उपलब्ध है.
बता दें कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जून 2024 में शुरू हुई. इसके तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं, जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के तहत दिए जाते हैं. ये पैसे उन महिलाओं को दिए जाते हैं, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होती है.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना का मकसद है कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा सके. उनके स्वास्थ्य-पोषण को सुधारा जा सके. महिलाएं परिवार में निर्णायक भूमिका मजबूत कर सकें और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ सके.
जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं. आगे की किस्त जारी रखने के लिए ई-केवाईसी करानी होगी. खासकर अनाथ, विधवा, तलाकशुदा या पति/पिता का निधन होने वाली महिलाओं को केवाईसी करानी होगी. तलाकशुदा, विधवा या अनाथ महिलाओं को मृत्यु प्रमाणपत्र, तलाक प्रमाणपत्र या अदालती आदेश की सत्यापित कॉपी 31 दिसंबर तक आंगनवाड़ी सेविका को जमा करानी होगी. अगर किसी महिला को पिछली बार फॉर्म में कुछ गलती हुई हो, तो वो महिलाएं पोर्टल पर दोबारा लॉगिन कर सुधार कर सकती हैं.
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