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Rahul Gandhi Convoy Accident: बाल-बाल बचे राहुल गांधी, काफिले की 5 कारों का एक्सीडेंट! UP एक्सप्रेसवे पर मचा हड़कंप

Rahul Gandhi Convoy Accident: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है. यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में कई लोग घायल हुए हैं.

Rahul Gandhi Convoy Accident: उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे  पर एक बड़ा हादसा हुआ. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियों में टक्कर हो गई. हादसे में कई लोग घायल हो गए. हालांकि, राहुल गांधी सुरक्षित हैं. सुल्तानपुर के हलियापुर इलाके में 91KM माइलस्टोन के पास काफिले की पांच गाड़ियों और एक एम्बुलेंस में टक्कर हो गई. पार्टी के कई कार्यकर्ता, अधिकारी और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं. वह सुल्तानपुर में एक स्पेशल MP-MLA कोर्ट में पेश होंगे. यह मामला राहुल गांधी की उस समय के BJP प्रेसिडेंट अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है. उम्मीद है कि कोर्ट आज राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस में अपना फैसला सुनाएगा. इसे देखते हुए, राहुल गांधी फैसले के दौरान कोर्ट में मौजूद रहेंगे.

यह मानहानि केस 2018 का है, जब कांग्रेस MP राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद, उस समय के BJP जिला वाइस प्रेसिडेंट विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ केस किया था.

सुल्तानपुर जिले के थाना देहात इलाके के हनुमानगंज के रहने वाले विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान से आहत होने का हवाला देते हुए सुल्तानपुर कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस किया था. इस मामले में MP-MLA कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2023 को राहुल गांधी को तलब किया था. इसके बाद राहुल गांधी कोर्ट में पेश हुए और उन्हें बेल मिल गई.

फरवरी 2024 में सुल्तानपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी थी. उस समय राहुल गांधी ने आरोपों से इनकार किया था और खुद को बेगुनाह बताया था. इसके बाद केस में बयान और दूसरी कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ी. सबूतों की कार्रवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले को आखिरी बहस के लिए तय किया.

बाद में विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के वॉयस सैंपल की तुलना करने की मांग की. हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. इसके बाद सेशन कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी खारिज कर दी.

Divyanshi Singh

दिव्यांशी सिंह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है और पिछले 4 सालों से ज्यादा वक्त से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। जियो-पॉलिटिक्स और स्पोर्टस में काम करने का लंबा अनुभव है।

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