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शराब की कीमत से लेकर पेमेंट तक बड़ा अपडेट, बोतल खरीदने पर कैश पेमेंट बंद, जानें कब से लागू होगा नियम

New rules for buying liquor: तमिलनाडु में TASMAC ने शराब की खुदरा बिक्री के भुगतान नियमों में बदलाव किया है. 1 नवंबर 2026 से ₹1,000 से अधिक कीमत वाली शराब की बोतल खरीदने पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य होगा. इससे कम कीमत की खरीदारी पर नकद और डिजिटल, दोनों विकल्प उपलब्ध रहेंगे. नए नियम का उद्देश्य नकदी से जुड़े जोखिम कम करना, ओवरचार्जिंग पर रोक लगाना और बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना है. दुकानों पर बिल देना और आधिकारिक POS मशीन से भुगतान की पुष्टि करना भी जरूरी होगा.

Written By:
Edited By: Uttam Ojha
Published: October 27, 2026 17:21:00 IST
Last Updated: 2026-10-27 17:39:40

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Tamil Nadu TASMAC New Rules 2026: तमिलनाडु में शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 1 नवंबर 2026 से भुगतान के नियम बदलने जा रहे हैं. राज्य में शराब की खुदरा बिक्री का संचालन करने वाले तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने ₹1,000 से अधिक कीमत वाली शराब की बोतलों की खरीद पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने का फैसला किया है. यानी अगर कोई ग्राहक ₹1,000 से ज्यादा की शराब खरीदता है, तो उसे नकद के बजाय डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा. हालांकि, ₹1,000 से कम की खरीदारी पर नकद और डिजिटल, दोनों तरह से भुगतान करने का विकल्प बना रहेगा.

1 नवंबर से लागू होगा नया नियम

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, TASMAC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने निगम के आधिकारिक सर्कुलर के हवाले से बताया कि यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू किया जाएगा. फिलहाल तमिलनाडु में शराब की 4,048 खुदरा दुकानें संचालित हो रही हैं. नए नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य शराब की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना और दुकानों के कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाना है. नियम के तहत ₹1,000 से अधिक कीमत की शराब खरीदने पर डिजिटल भुगतान करना जरूरी होगा. वहीं, तय सीमा से कम की खरीदारी करने वाले ग्राहक नकद या डिजिटल, किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकेंगे.

निजी QR कोड और बैंक खातों में नहीं ले सकेंगे पेमेंट

TASMAC ने भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. अब कर्मचारी अपने निजी QR कोड या व्यक्तिगत बैंक खातों के जरिए शराब की बिक्री का भुगतान स्वीकार नहीं कर सकेंगे. ग्राहकों को भुगतान के लिए आधिकारिक व्यवस्था का ही इस्तेमाल करना होगा. राज्य में UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान विकल्प पहले से मौजूद हैं. इसके बावजूद शराब की दुकानों पर ज्यादातर लेनदेन नकद में होने की बात सामने आई है. ऐसे में डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया गया है.

नकदी संभालने की परेशानी और ओवरचार्जिंग पर लगेगी लगाम

TASMAC अधिकारियों के मुताबिक, दुकानों पर बड़ी मात्रा में नकदी संभालने से कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नकदी ले जाने के दौरान सुरक्षा का जोखिम, हिसाब-किताब में गड़बड़ी और नकली नोट मिलने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं. डिजिटल भुगतान की व्यवस्था से इन जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, राज्य प्रशासन को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ दुकानों पर शराब की बोतलें अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही हैं. डिजिटल भुगतान अनिवार्य होने से हर लेनदेन का समय और रकम दर्ज होगी. इससे बिक्री का रिकॉर्ड रखने, ओवरचार्जिंग पर नजर रखने और रकम को सीधे आधिकारिक बैंक खातों में जमा कराने में मदद मिलेगी.

बिल देना और आधिकारिक मशीन पर भुगतान की पुष्टि जरूरी

TASMAC ने साफ किया है कि नए नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आउटलेट सुपरवाइजरों को निर्देश दिया गया है कि वे हर खरीदारी पर ग्राहकों को बिल दें. साथ ही, आधिकारिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन पर भुगतान की पुष्टि होने के बाद ही शराब की बोतल ग्राहक को सौंपी जाए. नियमों की जानकारी देने के लिए सभी दुकानों पर 2×3 फीट के नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे. इन पर ग्राहकों को भुगतान से जुड़े नए निर्देश बताए जाएंगे. व्यवस्था को सही ढंग से लागू करने और नियमों के पालन पर नजर रखने के लिए हर सप्ताह समीक्षा भी की जाएगी.

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Published: October 27, 2026 17:21:00 IST
Last Updated: 2026-10-27 17:39:40

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Tamil Nadu TASMAC New Rules 2026: तमिलनाडु में शराब खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 1 नवंबर 2026 से भुगतान के नियम बदलने जा रहे हैं. राज्य में शराब की खुदरा बिक्री का संचालन करने वाले तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) ने ₹1,000 से अधिक कीमत वाली शराब की बोतलों की खरीद पर डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करने का फैसला किया है. यानी अगर कोई ग्राहक ₹1,000 से ज्यादा की शराब खरीदता है, तो उसे नकद के बजाय डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा. हालांकि, ₹1,000 से कम की खरीदारी पर नकद और डिजिटल, दोनों तरह से भुगतान करने का विकल्प बना रहेगा.

1 नवंबर से लागू होगा नया नियम

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, TASMAC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने निगम के आधिकारिक सर्कुलर के हवाले से बताया कि यह नियम 1 नवंबर 2026 से लागू किया जाएगा. फिलहाल तमिलनाडु में शराब की 4,048 खुदरा दुकानें संचालित हो रही हैं. नए नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इसका उद्देश्य शराब की बिक्री में पारदर्शिता बढ़ाना और दुकानों के कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाना है. नियम के तहत ₹1,000 से अधिक कीमत की शराब खरीदने पर डिजिटल भुगतान करना जरूरी होगा. वहीं, तय सीमा से कम की खरीदारी करने वाले ग्राहक नकद या डिजिटल, किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकेंगे.

निजी QR कोड और बैंक खातों में नहीं ले सकेंगे पेमेंट

TASMAC ने भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. अब कर्मचारी अपने निजी QR कोड या व्यक्तिगत बैंक खातों के जरिए शराब की बिक्री का भुगतान स्वीकार नहीं कर सकेंगे. ग्राहकों को भुगतान के लिए आधिकारिक व्यवस्था का ही इस्तेमाल करना होगा. राज्य में UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जैसे डिजिटल भुगतान विकल्प पहले से मौजूद हैं. इसके बावजूद शराब की दुकानों पर ज्यादातर लेनदेन नकद में होने की बात सामने आई है. ऐसे में डिजिटल पेमेंट को अनिवार्य बनाने का फैसला लिया गया है.

नकदी संभालने की परेशानी और ओवरचार्जिंग पर लगेगी लगाम

TASMAC अधिकारियों के मुताबिक, दुकानों पर बड़ी मात्रा में नकदी संभालने से कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. नकदी ले जाने के दौरान सुरक्षा का जोखिम, हिसाब-किताब में गड़बड़ी और नकली नोट मिलने जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं. डिजिटल भुगतान की व्यवस्था से इन जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है. इसके अलावा, राज्य प्रशासन को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ दुकानों पर शराब की बोतलें अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से ज्यादा कीमत पर बेची जा रही हैं. डिजिटल भुगतान अनिवार्य होने से हर लेनदेन का समय और रकम दर्ज होगी. इससे बिक्री का रिकॉर्ड रखने, ओवरचार्जिंग पर नजर रखने और रकम को सीधे आधिकारिक बैंक खातों में जमा कराने में मदद मिलेगी.

बिल देना और आधिकारिक मशीन पर भुगतान की पुष्टि जरूरी

TASMAC ने साफ किया है कि नए नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आउटलेट सुपरवाइजरों को निर्देश दिया गया है कि वे हर खरीदारी पर ग्राहकों को बिल दें. साथ ही, आधिकारिक पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन पर भुगतान की पुष्टि होने के बाद ही शराब की बोतल ग्राहक को सौंपी जाए. नियमों की जानकारी देने के लिए सभी दुकानों पर 2×3 फीट के नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे. इन पर ग्राहकों को भुगतान से जुड़े नए निर्देश बताए जाएंगे. व्यवस्था को सही ढंग से लागू करने और नियमों के पालन पर नजर रखने के लिए हर सप्ताह समीक्षा भी की जाएगी.

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