UIDAI ने आधार को लेकर बदलाव किया है. अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं या फिर नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसके बारे में जरूर लानना चाहिए.
UIDAI
UIDAI: आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार एनरोलमेंट और आधार करेक्शन से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव उन यूज़र्स पर असर डाल सकता है जिन्होंने अपना आधार कार्ड बनवाया या अपडेट किया है. इस नियम को थर्ड अमेंडमेंट रेगुलेशन, 2025 के तहत नोटिफाई किया गया है.
नए नियमों के तहत पहचान, पते, रिश्ते या जन्मतिथि के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होने वाले डॉक्यूमेंट्स को अपडेट किया गया है. UIDAI ने ये बदलाव बच्चों, युवाओं और सीनियर सिटिजन समेत सभी उम्र के लोगों के लिए किए है. अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट या अपडेट करने का प्लान बना रहे हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लें.
UIDAI ने नाम करेक्शन के लिए पहचान के कई तरीकों को मंज़ूरी दी है. पासपोर्ट सबसे भरोसेमंद डॉक्यूमेंट है. इसमें आपकी फोटो, नाम, जन्मतिथि और पता होता है. इसके अलावा नाम अपडेट करने के लिए PAN कार्ड, वोटर ID (EPIC), ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी पहचान पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
UIDAI ने पते के प्रूफ के लिए कई डॉक्यूमेंट्स को मंज़ूरी दी है. इनमें पासपोर्ट, बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेंट (अपडेटेड), बिजली, पानी और गैस बिल (तीन महीने के अंदर जारी) शामिल है. किराएदार रेंट एग्रीमेंट के साथ-साथ घर या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, ID कार्ड और राशन कार्ड भी दे सकते है.
अभी नागरिकों को अपनी जन्मतिथि अपडेट करने के लिए कई डॉक्यूमेंट देने होते हैं, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या 10वीं या 12वीं क्लास की मार्कशीट शामिल है. फिजिकल PAN कार्ड भी जमा किया जा सकता है. e-PAN को एलिजिबल नहीं माना जाता है.
UIDAI के नए नियमों के मुताबिक, आधार अपडेट के लिए अब फोटो, नाम और पते वाला एक ही डॉक्यूमेंट काफी होगा. पहले, अलग-अलग प्रूफ की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब एक ही डॉक्यूमेंट से प्रोसेस पूरा हो सकता है. अपना नाम, पता बदलना, अपनी जन्मतिथि अपडेट करना या रिश्ता जोड़ना, ये सब एक ही डॉक्यूमेंट से किया जा सकता है.
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