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Home > देश > क्या है जन विश्वास बिल? ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने पर भी मिलेगी 30 दिनों की छूट, चला सकेंगे वाहन

क्या है जन विश्वास बिल? ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने पर भी मिलेगी 30 दिनों की छूट, चला सकेंगे वाहन

इसके बिल के तहत आपको किसी प्रकार की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा. चलिए जानते हैं जन विश्वास बिल क्या है और इसके बारे में सबकुछ.

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Last Updated: March 30, 2026 17:11:57 IST

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Jan Vishwas Bill: अक्सर लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही उसे रिन्यू कराने के लिए परेशान होने लगते हैं. पहले ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त होने से पहले ही इसे रिन्यू करा लेना जरूरी होता था. लेकिन, अब सरकार द्वारा  मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव के तहत अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो ऐसे में आप 30 दिन बाद तक भी अपने वाहन को सड़क पर लेकर निकल सकते हैं.

इसके बिल के तहत आपको किसी प्रकार की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा. चलिए जानते हैं जन विश्वास बिल क्या है और इसके बारे में सबकुछ. 

क्या है जन विश्वास बिल? 

जन विश्वास बिल मोटर नियमों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद ने पेश किया. यह बिल शुक्रवार को पेश किया गया है. इस बिल के तहत मोटर वाहन, लाइसेंस, पंजीकरण आदि जैसे बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. यह एक प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की नई व्यवस्था बनाए जाने पर है. जिसके तहत अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो ऐसे में इसके एक महीने के भीतर तक आप अपने लाइसेंस को बनवा सकते हैं और तबतक वाहन चला सकते हैं. बिल को मंजूरी मिलती है तो इसे कानूनी तौर पर जल्दी ही लागू किया जा सकता है. 

मोटर वाहन के तहत हो सकेंगे कई बदलाव 

जन विश्वास बिल के तहत मोटर वाहन से जुड़े कई बदलाव किए जा सकेंगे. दरअसल, इससे वाहन पंजीकरण में सुविधा मिलने के साथ ही साथ बीमा प्रमाणपत्र की सूचना की भी सुविधा मिलने की उम्मीद है. देखा जाए तो सरकार द्वारा अगर यह नियम लागू किया जाता है तो ऐसे में इसका उद्देश्य केवल यह होगा कि लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद लोग कानून और प्रशासन से डरें नहीं बल्कि उनके प्रति और भरोसा बढ़ा सकें. 

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Last Updated: March 30, 2026 17:11:57 IST

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Jan Vishwas Bill: अक्सर लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही उसे रिन्यू कराने के लिए परेशान होने लगते हैं. पहले ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त होने से पहले ही इसे रिन्यू करा लेना जरूरी होता था. लेकिन, अब सरकार द्वारा  मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. इस प्रस्ताव के तहत अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो जाता है तो ऐसे में आप 30 दिन बाद तक भी अपने वाहन को सड़क पर लेकर निकल सकते हैं.

इसके बिल के तहत आपको किसी प्रकार की रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा. चलिए जानते हैं जन विश्वास बिल क्या है और इसके बारे में सबकुछ. 

क्या है जन विश्वास बिल? 

जन विश्वास बिल मोटर नियमों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद ने पेश किया. यह बिल शुक्रवार को पेश किया गया है. इस बिल के तहत मोटर वाहन, लाइसेंस, पंजीकरण आदि जैसे बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. यह एक प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण की नई व्यवस्था बनाए जाने पर है. जिसके तहत अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो ऐसे में इसके एक महीने के भीतर तक आप अपने लाइसेंस को बनवा सकते हैं और तबतक वाहन चला सकते हैं. बिल को मंजूरी मिलती है तो इसे कानूनी तौर पर जल्दी ही लागू किया जा सकता है. 

मोटर वाहन के तहत हो सकेंगे कई बदलाव 

जन विश्वास बिल के तहत मोटर वाहन से जुड़े कई बदलाव किए जा सकेंगे. दरअसल, इससे वाहन पंजीकरण में सुविधा मिलने के साथ ही साथ बीमा प्रमाणपत्र की सूचना की भी सुविधा मिलने की उम्मीद है. देखा जाए तो सरकार द्वारा अगर यह नियम लागू किया जाता है तो ऐसे में इसका उद्देश्य केवल यह होगा कि लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद लोग कानून और प्रशासन से डरें नहीं बल्कि उनके प्रति और भरोसा बढ़ा सकें. 

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