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Imran Khan Bail: इमरान खान और Shah Mahmood Qureshi को मिली 12 मामलों में जमानत, हिंसा से जुड़े थे मामले

BY: Shashank Shukla • LAST UPDATED : February 10, 2024, 12:33 pm IST
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Imran Khan Bail: इमरान खान और Shah Mahmood Qureshi को मिली 12 मामलों में जमानत, हिंसा से जुड़े थे मामले

Pakistan

India News (इंडिया न्यूज), Imran Khan Bail: पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने पिछले साल मई में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों से संबंधित 12 मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को जमानत दे दी है।

इमरान खान के समर्थकों ने जीता चुनाव

यह घटनाक्रम तब घटित हुआ जब पाकिस्तान के चुनाव नतीजों से पता चला कि निर्दलीय उम्मीदवारों ने जिनमें से अधिकांश इमरान खान के समर्थक थे, अधिकांश सीटें जीत लीं। हालाँकि, चुनाव परिणामों में देरी के कारण हुए चुनाव में नवाज़ शरीफ़ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले का मुकदमा

इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं पर 9 मई की हिंसा के सिलसिले में कई मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है। जिसने पूरे पाकिस्तान में प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया था इस्लामाबाद में अर्धसैनिक बल रेंजर्स द्वारा इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आगामी हिंसा में रावलपिंडी में सेना मुख्यालय सहित 20 से अधिक सैन्य प्रतिष्ठान और राज्य भवन क्षतिग्रस्त हो गए।

अविश्वास मत के जरिये हटाया गया था सत्ता से

लाहौर के कोर कमांडर के घर, अस्करी टॉवर, शादमान पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया, जबकि खान के ज़मान पार्क आवास के बाहर पुलिस कर्मियों पर कथित तौर पर हमला किया गया। हिंसा के बाद के दिनों में खान की पीटीआई से जुड़े सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और उनकी पार्टी के कई नेता अप्रैल 2022 में प्रधान मंत्री पद से हटने के बाद से कई मामलों का सामना कर रहे हैं। खान को अविश्वास मत के माध्यम से प्रधान मंत्री पद से हटा दिया गया था।

तोशाखाना मामले में तीन साल की जेल

पिछले साल, अगस्त में, इमरान खान को तोशाखाना मामले में तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जो कि सरकारी उपहारों की अवैध बिक्री से संबंधित है, जो उन्होंने प्रधान मंत्री रहते हुए अपने पास रखे थे। जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। उन्हें राज्य के रहस्यों को लीक करने के एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसे सिफर मामले के रूप में जाना जाता है। इस मामले में उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

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