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India News (इंडिया न्यूज), Himachal Politics: हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद सुक्खू सरकार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है। इस बीच कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा ने भी स्पीकर पर आरोप लगाया। बहरहाल सुक्खू सरकार पूरी तरह से सुरक्षित हो गई है। सरकार पर अब कोई संकट नहीं मंडरा रहा है।
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बुधवार को छह विधायकों की अयोग्यता को लेकर दोपहर डेढ़ बजे से दो बजे तक सुनवाई चली। सुनवाई दोपहर 2 बजे के बाद शाम 5 बजे तक चली। इसके बाद शाम 4 बजे से 5.15 बजे तक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कामथ ने कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराने के पक्ष में सबूतों के साथ दलीलें पेश कीं।
वहीं, छह विधायकों की विधानसभा सदस्यता का बचाव करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने सिर्फ अधिक समय देने का मुद्दा उठाया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखने की बात कही।
इसके बाद आज यानि गुरुवार सुबह 11.20 बजे चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया ने अयोग्यता के फैसले का ऐलान किया। कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य ठहराने वाले ट्रिब्यूनल के आदेश की प्रति पाने के लिए 24 घंटे के भीतर आवेदन करना होगा।
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14वीं विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए कांग्रेस पार्टी के छह विधायकों में से सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर को 1,000 रुपये की वृद्धि मिलेगी। विधानसभा सचिवालय के नियमों के तहत प्रावधान है कि पहली बार निर्वाचित सदस्य को 93240 रुपये की पेंशन मिलेगी. जिसके तहत देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा उक्त राशि की पेंशन पाने के हकदार होंगे.
जबकि सुधीर शर्मा चौथी बार, राजेंद्र राणा तीसरी बार, इंद्रदत्त लखनपाल तीसरी बार और रवि ठाकुर दूसरी बार विधायक चुने गए हैं. पांच साल का कार्यकाल पूरा करने वाले विधायक को 5,000 रुपये की वेतन वृद्धि मिलती है।
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