Hindi News / Madhya Pradesh / Dhirendra Shastri Aap Leader Made Such Comment On Dhirendra Shastri Created An Uproar Now Fir Has Been Filed

Dhirendra Shastri: धीरेंद्र शास्त्री पर AAP के नेता ने की ऐसी टिप्पणी, मच गया बवाल; अब हुई FIR

India News MP(इंडिया न्यूज) Dhirendra Shastri: मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के नेता ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की। इससे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक भड़क गए। एक समर्थक ने आप नेता के खिलाफ जबलपुर जिले के पनागर थाने में शिकायती पत्र देकर पुलिस में मामला दर्ज […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
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India News MP(इंडिया न्यूज) Dhirendra Shastri: मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के नेता ने बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की। इससे धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक भड़क गए। एक समर्थक ने आप नेता के खिलाफ जबलपुर जिले के पनागर थाने में शिकायती पत्र देकर पुलिस में मामला दर्ज कराया है। एफआईआर दर्ज कराने की वजह विजय वर्मा द्वारा फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करना बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस पोस्ट से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

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आप नेता पर लगे ये आरोप

शिकायतकर्ता दीपांशु नामदेव ने इस मामले में पनागर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा द्वारा शेयर की गई पोस्ट में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ अभद्र और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ आईटी एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस ने दर्ज किया मामला

इस बीच पूरे मामले को लेकर पनागर थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह का कहना है कि दीपू नामदेव की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 299 और धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पनागर पुलिस ने राजेश कुमार वर्मा की तलाश शुरू कर दी है।

क्या है धारा 302 और 299

बता दें कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 302 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर शब्दों का उपयोग करने से जुड़ा है। वहीं, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के मुताबिक, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है।

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