India News (इंडिया न्यूज), Indian Civil Defense Code: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब भीख मांगना और देना दोनों ही अपराध माने जाएंगे। प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले इंदौर में भी इसी तरह का आदेश लागू किया गया था। इस फैसले के बाद सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।
भोपाल प्रशासन ने बताया कि शहर में ट्रैफिक सिग्नल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर भीख मांगने की समस्या लगातार बढ़ रही थी। इससे न केवल यातायात बाधित हो रहा था, बल्कि सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया था। अक्सर देखा जाता है कि ट्रैफिक सिग्नलों पर लोग गाड़ियों के बीच आकर भीख मांगते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका रहती है। इसके अलावा, कई बार भीख मांगने के नाम पर अपराधी गिरोह सक्रिय रहते हैं, जो बच्चों और महिलाओं का शोषण करते हैं। कुछ लोग भीख मांगने के बहाने नशे और गैरकानूनी गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह कड़ा कदम उठाया है।
Indian Civil Defense Code
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कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी कर बताया कि अब न केवल भीख मांगना बल्कि भीख देना भी अपराध होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी भिखारी को पैसा, खाना या कोई अन्य सामान देता है, तो इसे भी कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसके अलावा, भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए नगर निगम को एक रेन बसेरा (शेल्टर होम) चिन्हित करने को कहा गया है, जिसे भिक्षु गृह बनाया जाएगा। यहां जरूरतमंद लोगों को आश्रय और सहायता दी जाएगी।
अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का पालन नहीं करता है और भीख मांगता या देता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इस आदेश के लागू होने से शहर में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और सड़कों को सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे भिखारियों को पैसे या सामान देकर इस समस्या को बढ़ावा न दें। जरूरतमंदों की मदद के लिए अधिकृत संस्थानों के माध्यम से दान करें, ताकि सही लोगों तक सहायता पहुंचे। इस कदम से न केवल भीख मांगने की प्रवृत्ति कम होगी, बल्कि समाज में सुधार भी आएगा।
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