ट्रेन जर्नी से पहले टिकट खो जाए तो कैसे यात्रा कर सकते हैं? नियम जान लीजिए यहां

Indian Railway Ticket Rules: भारतीय रेलवे आज के दौर में करोड़ों लोगों की जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा बन गई है. हर दिन लाखों लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं. कोई काम के सिलसिले में, कोई पढ़ाई के लिए, कोई घूमने के लिए, तो कोई परिवार से मिलने के लिए. रेल यात्रा कई मायनों में ख़ास होती है. इसीलिए भारतीय रेल को देश की जीवन रेखा कहा जाता है. यह न सिर्फ़ आरामदायक और किफ़ायती यात्रा प्रदान करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मज़बूत बनाती है.

हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि आप महीनों पहले ट्रेन का टिकट बुक करते हैं और यात्रा से ठीक पहले उसे खो देते हैं. यह स्थिति ज़्यादातर लोगों के लिए चिंता का विषय होती है. लेकिन भारतीय रेल ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई आसान नियम और उपाय बताए हैं. आइए जानें कि अगर ट्रेन यात्रा से पहले आपका टिकट खो जाए तो आप कैसे यात्रा कर सकते हैं.’

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अगर आपका टिकट खो जाए तो आप कैसे यात्रा कर सकते हैं?

1. रेलवे टिकट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला ई-टिकट है, जिसे आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप के ज़रिए बुक करते हैं. दूसरा काउंटर टिकट है, जिसे आप रेलवे स्टेशन पर आरक्षण फ़ॉर्म भरकर प्राप्त करते हैं. इन दोनों टिकटों के नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आपके पास किस प्रकार का टिकट है.

2. अगर आपने टिकट काउंटर से टिकट खरीदा है और यात्रा से पहले ही खो गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है. ऐसे में आपको अपने नज़दीकी मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक के पास जाना चाहिए. आपको एक लिखित आवेदन देना होगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका टिकट खो गया है। ₹50 (स्लीपर क्लास) या ₹100 (एसी क्लास) के शुल्क पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जा सकता है. यह डुप्लीकेट टिकट मूल टिकट की तरह ही मान्य होगा.

3. अगर आप ट्रेन में चढ़ चुके हैं और फिर आपका टिकट खो गया है, तो पहले टीटीई (टिकट चेकर) से संपर्क करें. अगर आपके पास पीएनआर नंबर या टिकट की फोटोकॉपी, स्क्रीनशॉट या कोई संदेश है, तो उसे दिखाएँ. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो टीटीई चार्ट से आपका नाम सत्यापित करेगा और आपको यात्रा जारी रखने की अनुमति देगा, लेकिन आपसे पूरा किराया फिर से लिया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा.

4. अगर आपके पास ई-टिकट है और आप अपना पहचान पत्र भूल गए हैं, तो ई-टिकट यात्रा के लिए पहचान पत्र आवश्यक है. अगर आपने ई-टिकट खरीदा है और अपना पहचान पत्र लाना भूल गए हैं, तो रेलवे के नियमों के अनुसार आपको बिना टिकट माना जाएगा. ऐसी स्थिति में, आप टीटीई को किराया और जुर्माना देकर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं. टीटीई आपको उसी बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति देगा जिस पर आपने पहले बुकिंग कराई थी.

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