Delhi Work From Home Order: दिल्ली सरकार ने निर्देंश दिए हैं कि सरकारी कार्यालय और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ आएगा, बाकी को वर्क-फ्रॉम-होम दिया जाएगा.
Delhi Work From Home Order: दिल्ली-NCR में खराब हवा के चलते लोगों की सेहत पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है. हवा इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, कि सरकार को ऑफिसों की कार्यप्रणाली तक बदलनी पड़ रही है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग गंभीर AQI को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने सभी सरकारी और निजी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ को ही ऑफिस आने की अनुमति दी है. बाकी का स्टाफ वर्क–फ्रॉम-होम कर सकता है. इन नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.
पर्यावरण विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, यह निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत लागू किया जा रहा है. आदेश में कहा गया है कि “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी कार्यालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संचालित सभी निजी कार्यालय” अपने आधे कर्मचारियों की उपस्थिति में काम करेंगे, जबकि बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे. किसी भी उल्लंघन पर अधिनियम के तहत दंड दिया जाएगा.”
निजी कार्यालयों को भी इसी सीमा का पालन करने को कहा गया है. आदेश में निर्देश दिया गया है कि “दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित सभी निजी कार्यालय 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित होंगे” और शेष कर्मचारियों को “अनिवार्य रूप से घर से काम करना होगा”. निजी प्रतिष्ठानों को भी लचीले कार्य घंटों को प्राथमिकता देने, घर से काम करने के नियमों का स.ख्ती से पालन सुनिश्चित करने और कार्यालय से संबंधित वाहनों की आवाजाही कम करने के लिए कहा गया है.
आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है. इनमें सार्वजनिक और निजी अस्पताल, अग्निशमन सेवाएँ, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता, आपदा प्रबंधन, नगरपालिका सेवाएं और वायु प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभाग शामिल हैं. यह बदलाव वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा 22 नवंबर को बिगड़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ग्रैप में संशोधन के बाद किया गया है. सीएक्यूएम ने अदालत को सूचित किया कि वह कुछ उपायों को चरण 4 से चरण 3, चरण 3 से चरण 2 और चरण 2 से चरण 1 में स्थानांतरित करेगा. सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए 50% घर से काम करने की सिफारिश चरण 3 में आगे बढ़ाए गए उपायों में से एक थी.
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