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छात्राओं से छेड़छाड़ : सरकारी स्कूल का हेडमास्टर सलाखों के पीछे, मासूम बच्चियों की हिम्मत ने खोला परत-दर-परत सच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

असंध खंड के  एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर दयानंद को छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस ने शुक्रवार को ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को असंध कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया।

प्रवीण वालिया-करनाल, India News (इंडिया न्यूज), The Headmaster Molested The Girl Students : असंध खंड के  एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर दयानंद को छात्राओं से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस ने शुक्रवार को ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को असंध कोर्ट में पेश करने के बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया।

निलंबन आदेश जारी

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी करनाल ने आरोपी हेडमास्टर को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम-2016 के तहत निलंबित करने का आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उसे नियम 83 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता (सब्सिस्टेंस अलाउंस) मिलेगा। आरोपी का मुख्यालय करनाल स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तय किया गया है और वह बिना अनुमति कहीं नहीं जा सकेगा।

छात्रा ने हिम्मत दिखाकर किया खुलासा

घटना की शुरुआत 18 अगस्त को हुई। आधी छुट्टी के समय एक छात्रा क्लास में टिफिन रखने गई थी, तभी हेडमास्टर ने उसके साथ गलत हरकत की। बच्ची डर के कारण तुरंत कुछ नहीं बता सकी, लेकिन 20 अगस्त को उसने अपनी मां को सारी सच्चाई बता दी। इसके बाद परिजनों ने असंध महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई।

काउंसिलिंग में सामने आईं और बच्चियां

शिकायत के बाद पुलिस ने सीडब्ल्यूसी की टीम से बच्चियों की काउंसिलिंग करवाई। इस दौरान पीड़िता ने बताया कि वह अकेली नहीं, बल्कि अन्य छात्राएं भी इसका शिकार हैं। पूछताछ में 14 में से 10 बच्चियों ने छेड़छाड़ की पुष्टि की।

पहले भी कर चुका है अश्लील हरकतें

डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि दयानंद जींद जिले के अलेवा गांव का रहने वाला है। स्कूल में आने के शुरुआती दिनों में भी उसने इसी तरह की हरकत की थी, लेकिन उस समय मामला दबा दिया गया था।

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि बच्चियों और उनके परिवारों को लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया से न गुजरना पड़े और उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

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