सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति कुछ लोगों से फोन पर बात कर रहा है. दावा किया जा रहा है कि वो व्यक्ति जेल में बंद लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं. इससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
अजमेर की जेल में कैदियों से वीडियो कॉल
Ajmer Jail Video Call Controversy: अजमेर सेंट्रल जेल से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि जेल में बंद कुछ कैदी वीडियो कॉल के जरिए बाहर मौजूद एक व्यक्ति से बातचीत कर रहे थे.इस वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं. मला सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.
जेल अधीक्षक आर. अंतेश्वर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं.उनका कहना है कि जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.इसके साथ ही मामले में सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज कराने की बात भी कही गई है.
सामने आए वायरल वीडियो को लेकर दावा है कि जेल के अंदर से तीन कैदी तारिक चिश्ती, तौसीफ चिश्ती उर्फ चिंकी और फकर जमाली कथित तौर पर नफीस चिश्ती से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे. वीडियो सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर यह वीडियो जेल के अंदर का है, तो वहां मोबाइल फोन या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे पहुंचा? हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि वायरल वीडियो में किए जा रहे दावे पूरी तरह सही हैं या नहीं.
अजमेर सेंट्रल जेल के जेलर ने 100 रेप केस के मास्टरमाइंड से कैदियों की कराई बातहुआ सस्पेंड pic.twitter.com/rOwC7cPvrl
— Ashok Shera (@ashokshera94) August 8, 2026
जेल अधीक्षक आर. अंतेश्वर ने बताया कि तारिक चिश्ती और फकर जमाली की जमानत हो चुकी है. वहीं सैयद तौसीफ अभी जेल में बंद है. अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कथित वीडियो कॉल कब की गई थी और जेल के अंदर से इसे किस तरह अंजाम दिया गया. साथ ही यह भी जांच का हिस्सा है कि अगर प्रतिबंधित मोबाइल या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जेल के अंदर पहुंचा था, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है.
जेल अधीक्षक ने बताया कि उन्हें इस मामले की जानकारी एक समाचार पत्र के जरिए मिली थी. जानकारी सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और जांच शुरू कराई. उन्होंने साफ कहा कि जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मामले में सिविल लाइन थाने में प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया की बात भी कही गई है.
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