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नीले ड्रम हत्याकांड में नया मोड़, फांसी की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे मुस्कान और साहिल

Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया गया और 14 अक्तूबर को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। अब दोनों ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं.

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Last Updated: October 24, 2026 18:28:28 IST

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Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मेरठ कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया है. मेरठ की अदालत से मौत की सजा पाने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है. 

बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया था. इसके बाद 14 अक्टूबर को दोनों को मौत की सजा सुनाई गई. अब दोनों ने अपने वकीलों के माध्यम से इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपील में दोषसिद्धि और मृत्युदंड के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.

जेल में बेटी का जन्म

इस मामले में मुस्कान की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही. न्यायिक हिरासत के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राधा रखा गया. इस बच्ची के भविष्य और उसकी देखभाल को लेकर भी सवाल उठे. सौरभ के परिवार की ओर से बच्ची के पितृत्व को लेकर डीएनए जांच की बात कही गई थी. परिवार का रुख था कि जांच में सौरभ के पिता होने की पुष्टि होने पर बच्ची को स्वीकार करने और उसकी जिम्मेदारी उठाने पर विचार किया जाएगा.

126 सुनवाइयों के बाद फैसला

यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था, जब मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या कर उनके शव को नीले ड्रम में छिपा दिया गया था. पुलिस जांच के बाद मुस्कान और साहिल को इस मामले में आरोपी बनाया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान पेश किए. लगभग 1,000 पन्नों की चार्जशीट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ा. लगभग 126 सुनवाइयों के बाद अदालत ने दोनों को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी माना. इसके बाद उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया.

ये भी पढ़ें: रैपिडो राइडर निकला जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध, मुंबई ATS ने किया गिरफ्तार; पीएम मोदी को लेकर कही थी ये बात

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Meerut Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को मेरठ कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं अब इस केस ने नया मोड़ ले लिया है. मेरठ की अदालत से मौत की सजा पाने वाले मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला ने फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है. 

बता दें कि सौरभ राजपूत हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया था. इसके बाद 14 अक्टूबर को दोनों को मौत की सजा सुनाई गई. अब दोनों ने अपने वकीलों के माध्यम से इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अपील में दोषसिद्धि और मृत्युदंड के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई है.

जेल में बेटी का जन्म

इस मामले में मुस्कान की निजी जिंदगी भी चर्चा में रही. न्यायिक हिरासत के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम राधा रखा गया. इस बच्ची के भविष्य और उसकी देखभाल को लेकर भी सवाल उठे. सौरभ के परिवार की ओर से बच्ची के पितृत्व को लेकर डीएनए जांच की बात कही गई थी. परिवार का रुख था कि जांच में सौरभ के पिता होने की पुष्टि होने पर बच्ची को स्वीकार करने और उसकी जिम्मेदारी उठाने पर विचार किया जाएगा.

126 सुनवाइयों के बाद फैसला

यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था, जब मेरठ में सौरभ राजपूत की हत्या कर उनके शव को नीले ड्रम में छिपा दिया गया था. पुलिस जांच के बाद मुस्कान और साहिल को इस मामले में आरोपी बनाया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 22 गवाहों के बयान पेश किए. लगभग 1,000 पन्नों की चार्जशीट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ा. लगभग 126 सुनवाइयों के बाद अदालत ने दोनों को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी माना. इसके बाद उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया.

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