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Coronavirus Death Compensation Application Process, Guidelines for Covid Death

Amit Gupta • LAST UPDATED : September 27, 2021, 1:57 pm IST

Coronavirus Death Compensation Application Process, Guidelines for Covid Death: कोरोना काल में जिन भी लोगों की इससे मौत हुई है। अब उन्हें मुआवजा मिलेगा। 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने बताया कि कोरोना से मौत होने वाले आश्रितों को 50 हजार रुपए का मुआलवा दिया जाएगा। इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट देना होगा। डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण कोरोना होना अनिवार्य है। ये मुआलवा जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की ओर से प्रदान किया जाएगा। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि आम जनता इसका लाभ उठा सके। इस लेख में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आश्रितों को यह मुआवजा कैसे मिलेगा और इसके लिए कैसे आवेदन किया जाएगा?

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मुआवजे की 50 हजार रुपए की राशि कब मिलेगी? (Coronavirus Death Compensation 50K)

corona death case main muavja kaise milega: इसके लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा। आश्रितों को 30 दिनों के भीतर मुलावजा मिलेगा। लेकिन इसके लिए कागजात सही होने चाहिए। अगर आपके कागज सही पाए जाते हैं तो आपको मुआवजा 30 दिनों के भीतर मिल जाएगा। लेकिन अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो विभाग आपको सूचित कर देगा कि आवेदन क्यों रिजेक्ट हुआ।

आवेदन करने की प्रोसेस क्या होगी? (Coronavirus Death Compensation Application Process)

corona death case muavje k liyai kaise avedan karen: कोरोना से मरने वाले आश्रितों को जिला प्रशासन या जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी से फार्म लेकर उसे भरना होगा। इसके साथ ही अन्य डॉक्युमेंट्स भी लगाने होंगे, जिसके साथ डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। इसके साथ ही जिसकी कोरोना से मृत्यु हुई है उसका आधार कार्ड भी लगाना आवश्यक होगा। ये आवेदन आप डीसी आफिस (कलेक्ट्रेट कार्यालय) ;‘ या जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी में जमा करवा सकते हैं।

किसे आधार पर किसे मिलेगा मुआवजा? (Who will get Coronavirus Death Compensation)

corona death case main kisko muavja milega: इस केस में सबसे निकटतम आश्रित को मुआवजा मिलेगा। मान लीजिए कि किसी के पति की मृत्यु कोरोना से हुई है तो उसकी पत्नी, या पत्नी की मृत्यु हुई है तो पति को मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की राशि आधार से जुड़े खाते में जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी द्वारा सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

क्या है गाइडलाइन (Guidelines for Coronavirus Death Compensation)

coronavirus death compensation ki guidelines in hindi: इसके लिए कोरोना से हुई मौत का मृत्यु प्रमाण पत्र जरूरी है। सरकार ने हाल ही में कोरोना से जान गंवाने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की गाइडलाइन तैयार की है। इसके तहत कोरोना से मृत्यु की पुष्टि होना जरूरी है। गाइडलाइन के अनुसार उन मौतों को ही कोरोना केस माना जाएगा जिनमें मरीज को अस्पताल में भर्ती होने के दौरान या घर पर ही आरटी पीसीआर टेस्ट, मॉलिकुलर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट या क्लिनिकल जांच के जरिए कोरोना पॉजिटिव घोषित किया गया हो।

कैसे माना जाएगा कि मौत कोरोना से हुई?

  • उन केसों में मौत को कोरोना से हुई मौत माना जाएगा, जिनमें मरीज कोरोना से ठीक नहीं हुआ और घर या अस्पताल में मरीज की मौत हुई हो।
  • जन्म और मृत्यु को रजिस्टर करने वाली अथॉरिटी (जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत आदि) की तरफ से जन्म-मृत्यु पंजीकरण एक्ट, 1969 के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट आफ कॉज आफ डेथ जारी किया गया हो।
  • मरीज के कोरोना पॉजिटिव आने के 30 दिन के भीतर अस्पताल या घर पर मृत्यु हुई हो।
  • वहीं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आत्महत्या, हत्या या हादसे से होने वाली मौत पर मुआवजा नहीं मिलेगा।नोट : आशा है आपको इस लेख में corona death case main muavja kaise milega, corona death case muavje k liyai kaise avedan karen, corona death case main kisko muavja milega, coronavirus death compensation ki guidelines in hindi ये सभी जानकारियां मिल गई होंगी। दूसरों की मदद के लिए इस लेख को वायरल करें ताकि आश्रितों को मुआवजा मिल सके। Coronavirus Death Compensation Application Process, Guidelines for Covid Death:

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