संबंधित खबरें
Delhi News: झगड़े के बाद अचानक गिर पड़ा छात्र, छठी क्लास के बच्चे की संदिग्ध मौत से मचा हंडकप
Delhi Crime News: प्रेम संबंध में क्रूरता की हदें पार, काट डाला प्राइवेट पार्ट, पुलिस ने किया ऐसा खुलासा
Delhi Crime News: दिल्ली में साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़, नए ग्राहकों को बनाते थे अपना शिकार, ऐसे हुआ खुलासा
Delhi-Dehradun Expressway: लाखों यात्रियों को बड़ी राहत, अक्षरधाम से लोनी का 18 किलोमीटर का सफर होगा टोल-फ्री
Delhi Triple Murder: दिल्ली में दिल दहलाने वाला ट्रिपल मर्डर, मां-बाप और बेटी की धारदार हथियार से काटा
Delhi Election 2025: AAP ने फिर से I-PAC से मिलाया हाथ, 2024 चुनावी मैदान में जीत के लिए बनाई नई रणनीति
India News (इंडिया न्यूज),Gulfisha Fatima Case: दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत आरोपी गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि इसे दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने फातिमा की चार साल से जेल में होने का मुद्दा उठाया।
यात्रियों के लिए बड़ी सौगात! आज से चलेंगी बिहार में 10 स्पेशल ट्रेन
सुनवाई के दौरान जस्टिस त्रिवेदी ने सह-आरोपी शरजील इमाम का हवाला देते हुए कहा कि उनके मामले में भी अदालत ने इसी तरह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सिब्बल ने अदालत से आग्रह किया कि उनकी मुवक्किल को लंबे समय से बिना जमानत के जेल में रखा गया है और यूएपीए के तहत फैसला लिया जाना चाहिए। जस्टिस त्रिवेदी ने इस पर कहा कि मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा और वहां जल्द सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने सिब्बल से कहा कि यदि वे चाहें तो इस मामले का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश से कर सकते हैं।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.