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जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ नोरा फतेही ने कोर्ट में दिया स्टेटमेंट, कहा- ‘मुझे बली का बकरा बनाया गया, गोल्ड डिगर बोला’

Nishika Shrivastava • LAST UPDATED : July 31, 2023, 7:03 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Nora Fatehi Defamation Case: महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) के साथ कई अभिनेत्रियों का नाम जुड़ा, जिनमें से एक जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) और नोरा फतेही (Nora Fatehi) भी हैं। जब सुकेश का भांडा फूटा तो 200 करोड़ की ठगी मामले में नोरा और जैकलीन का नाम सामने आया। जैकलीन ने भी नोरा पर आरोप लगाया कि उन्होंने सुकेश से महंगे तोहफे लिए थे। अब इसी बीच नोरा फतेही ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है।

नोरा फतेही का कोर्ट में स्टेटमेंट

आपको बता दें कि नोरा फतेही पर सुकेश से मंहगे तोहफों के आरोप लगने के बाद नोरा ने जैकलीन फर्नांडिस समेत कई मीडिया हाउसेस के खिलाफ 200 करोड़ का मानहानि का केस फाइल किया था। हाल ही में नोरा फतेही ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया है। नोरा ने बताया कि वो सुकेश मामले में बस एक बली का बकरा बनी हैं। इस केस की वजह से उनका करियर भी दांव पर लगा है। नोरा फतेही ने कोर्ट में कहा, “उन लोगों ने मुझे गोल्ड डिगर कहा है और मुझ पर एक ठग के साथ रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगाया। उनसे ध्यान हटाने के लिए चल रहे आपराधिक मामले में मेरा नाम शामिल किया है।”

नोरा को बनाया गया बली का बकरा!

नोरा फतेही ने आगे बताया कि सुकेश के साथ नाम जुड़ने की वजह से उनके काम पर असर पड़ रहा है। काम से जुड़े अवसर कम मिल रहे हैं और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा है। इस चीज ने एक्ट्रेस के मेंटल हेल्थ पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। नोरा ने स्टेटमेंट में कहा, “मैं यह मामला इसलिए दायर कर रही हूं, क्योंकि ईडी का चल रहा मामला जालसाज सुकेश से जुड़ा है, जिससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है और न ही मैं इन लोगों को जानती हूं। मुझे एक इवेंट में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। कुछ लोगों की छवि बचाने के लिए मीडिया में मुझे इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है, क्योंकि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं और इस देश में अकेली हूं।”

नोरा फतेही चाहती हैं मुआवजा

नोरा फतेही ने आगे ये भी कहा कि वो अपने करियर और प्रतिष्ठा को हुए सभी नुकसान के लिए मुआवजा चाहती हैं, जिसे उन्होंने 8 सालों की मेहनत से बनाया था। नोरा ने मजिस्ट्रेट के सामने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराया है।

 

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