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Patanjali:पीएमओ ने दिया पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश, जानें क्या है पूरा मामला

Divyanshi Singh • LAST UPDATED : February 5, 2024, 3:50 pm IST

India News (इंडिया न्यूज),Patanjali:पीएमओ (PMO) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष मंत्रालय(Ayush ministry) को आयुष प्रोडक्ट के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित अधिनियम के बार-बार उल्लंघन के लिए बाबा रामदेव की पतंजलि (Baba Ramdev’s Patanjali) आयुर्वेद के खिलाफ एक शिकायत पर “उचित कार्रवाई” करने का निर्देश दिया है।

निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, देहरादून, उत्तराखंड को लिखे अपने पत्र में, आयुष मंत्रालय ने कहा है कि “इस मामले की जांच करने और उचित समझे जाने वाले आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।”

भ्रामक विज्ञापनों के लिए कार्रवाई का निर्देश

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने केंद्रीय आयुष मंत्रालय को अपने उत्पादों के बारे में कथित भ्रामक विज्ञापनों के लिए बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

24 जनवरी को पीएमओ के निर्देश के बाद, आयुष मंत्रालय ने 2 फरवरी को उत्तराखंड आयुष विभाग को उचित कार्रवाई करने के लिए लिखा। पीएमओ का यह कदम आरटीआई कार्यकर्ता  डॉ. बाबू ने कहा कि आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड राज्य के लाइसेंसिंग अधिकारी दोनों मधुमेह, मोटापा, थायराइड और हृदय रोगों के लिए पतंजलि की दवाओं के भ्रामक विज्ञापनों पर चुप्पी साधे बैठे हैं।

पतंजलि के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद

डॉ बाबू ने कहा कि उनकी शिकायतें फरवरी 2022 से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय आयुष मंत्रालय और उत्तराखंड एसएलए के पास लंबित हैं। अब जब पीएमओ ने हस्तक्षेप किया है, तो उम्मीद है कि पतंजलि के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाएगी।

निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवा, देहरादून, उत्तराखंड को लिखे अपने पत्र में, आयुष मंत्रालय ने कहा है कि “मामले की जांच करने और उचित समझे जाने वाले आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।”

पिछले साल भी उठाया गया था मामला

दो सांसदों – डॉ. वी शिवदासन और कार्ति पी. चिदंबरम  ने भी पिछले साल यह मामला उठाया था और आयुष मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था और यहां तक कि उत्तराखंड सरकार को भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

पिछले साल 28 मार्च को एक लिखित उत्तर में, सोनोवाल ने कहा कि 2022 में, आयुष मंत्रालय ने दिव्य मधुग्रिट (15 उल्लंघन), दिव्य लिपिडोम (7 उल्लंघन), दिव्य आईग्रिट गोल्ड (10 उल्लंघन) और दिव्य बीपीग्रिट (18) के विज्ञापन (उल्लंघन) आयुर्वेद और यूनानी सेवाओं, उत्तराखंड को विज्ञापन वापस लेने के मामले की जांच करने के लिए भेजे थे।

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