Car Tax Saving Tips: नई कार खरीदना हर व्यक्ति के जीवन का ऐसा बड़ा फैसला होता है, जो आपके बजट पर काफी असर डालता है. हालांकि, ज्यादातर लोग कार लेते समय काफी रिसर्च करते हैं, लेकिन कई बार फिर भी डील किफायती नहीं बन पाती है. कुछ लोग कार का लोन तो ले लेते हैं, लेकिन कई बार उन्हें ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ता है. अक्सर कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि कार खरीदने पर इनकम टैक्स में कोई छूट मिलती है या नहीं? अक्सर सोशल मीडिया और इंटरनेट पर ऐसे दावे किए जाते हैं कि कार खरीदने से टैक्स बचाया जा सकता है.
लेकिन, असल में हर व्यक्ति के लिए एक जैसी नहीं होती है. तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है. आइए जानते हैं कि किन परिस्थितियों में टैक्स बचाने की संभावना होती है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
किस स्थिति में नहीं मिलती इनकम टैक्स में छूट?
अगर आप केवल अपने और परिवार के इस्तेमाल के लिए कार खरीद रहे हैं, तो आमतौर पर उसकी खरीद कीमत पर इनकम टैक्स में कोई सीधी छूट नहीं मिलती है. यानी केवल कार खरीद लेने से आपकी टैक्स देनदारी कम नहीं हो जाती. इसलिए किसी भी गलत जानकारी के आधार पर टैक्स बचत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए. अगर आप व्यक्ति अपने व्यवसाय, प्रोफेशन या व्यापारिक गतिविधियों के लिए कार का उपयोग करता है, तो आयकर कानून के तहत कुछ खर्चों को लागू नियमों के मुताबिक बिजनेस खर्च के रूप में माना जा सकता है.
कैसे मिलती है लोन में छूट?
कुछ मामलों में आपको कार के लोन में छूट मिल सकती है. कार लोन की EMI में जाने वाले ब्याज के हिस्से को ‘बिजनेस एक्सपेंस’ माना जाता है. जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न यानि (ITR) फाइल करते हैं तो ऐसे में ब्याज के अमाउंट को प्रॉफिट से घटा सकते हैं. एक बिजनेस एसेट होने के नाते समय के साथ कार की कीमत में होने वाली गिरावट यानि डेप्रिसिएशन पर भी कई बार छूट मिलती है. कार के लोन में सेक्शन 80D के तहत भी आपको छूट मिल सकती है.