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Home > क्राइम > केरल में पति की शर्मनाक करतूत, इंटरनेट पर वायरल हुए पत्नी के निजी पल; बेटी के सामने किया ऐसा काम

केरल में पति की शर्मनाक करतूत, इंटरनेट पर वायरल हुए पत्नी के निजी पल; बेटी के सामने किया ऐसा काम

Kerela Crime News: केरल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपनी ही पत्नी के कुछ वीडियो वायरल कर दिए. पति के खिलाफ केरल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

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Last Updated: August 25, 2026 12:37:56 IST

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Kerela Crime News: सोमवार को केरल पुलिस ने 31 साल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसके निजी वीडियो एक वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया. मय्यानाड के रहने वाले इस व्यक्ति पर अपनी चार साल की बेटी के सामने गंदी-गंदी हरकतें करने का भी आरोप है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पिछले चार साल से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यूनाइटेड किंगडम में रह रहा था. यह मामला तब सामने आया जब UK में पत्नी के दोस्तों ने उसे बताया कि उसके एक निजी वीडियो इंटरनेट पर घूम रहे हैं.

निजी वीडियो हुआ वायरल 

वीडियो का पता चलने पर पत्नी ने अपने पति से इस बारे में बात की. इस दौरान उसे यह भी पता चला कि उसने अपनी छोटी बेटी के सामने ये हरकतें की थीं. इसके बाद परिवार केरल लौट आया, जहां पति को उसके व्यवहार को ठीक करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग सेशन के लिए भेजा गया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पति ने अपनी पत्नी पर वाइफ-स्वैपिंग में शामिल होने के लिए बार-बार दबाव डाला, जिसे उसने साफ तौर पर ठुकरा दिया था.

पति की कराई गई काउंसलिंग 

शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत वी. कुरुप ने PTI को बताया, ‘वह इसके लिए कभी सहमत नहीं हुई. वह कॉलेज ड्रॉपआउट था और अपनी पत्नी के साथ UK चला गया था. ऐसा लगता है कि काउंसलिंग के बाद भी उसने ये अपराध जारी रखे.’ हालात तब और बिगड गए जब पत्नी को एक और वीडियो मिला जिसमें आरोपी को अपने बच्चे के सामने गंदी हरकतें करते हुए दिखाया गया था. जब उसने फिर से उससे बात की, तो उसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी.

ये भी पढ़ें:  राम रहीम की फिर होगी जेल से रिहाई, 21 दिन की पैरोल को मिली मंजूरी; जानें कब और क्यों आएंगे बाहर?

पुलिस ने की कार्रवाई

शिकायतकर्ता की लीगल टीम का दावा है कि जब पहली बार शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो स्थानीय पुलिस की तरफ से शुरुआती देरी और प्रक्रियात्मक कमियां थीं, जिसके कारण उन्हें मामले को आगे बढाना पडा. कुरुप ने आगे कहा, ‘हालांकि, जब हमने केरल हाई कोर्ट जाने का फैसला किया, तो उन्होंने जांच में तेजी लाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.’ अधिकारियों ने अब उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: Tamil Nadu Bypolls: मद्रास हाई कोर्ट ने 5 विधानसभा उपचुनावों पर बढ़ाई रोक, CM विजय की सीट भी शामिल

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Kerela Crime News: सोमवार को केरल पुलिस ने 31 साल के एक व्यक्ति को अपनी पत्नी की मर्जी के बिना उसके निजी वीडियो एक वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया. मय्यानाड के रहने वाले इस व्यक्ति पर अपनी चार साल की बेटी के सामने गंदी-गंदी हरकतें करने का भी आरोप है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी पिछले चार साल से अपनी पत्नी और बच्चे के साथ यूनाइटेड किंगडम में रह रहा था. यह मामला तब सामने आया जब UK में पत्नी के दोस्तों ने उसे बताया कि उसके एक निजी वीडियो इंटरनेट पर घूम रहे हैं.

निजी वीडियो हुआ वायरल 

वीडियो का पता चलने पर पत्नी ने अपने पति से इस बारे में बात की. इस दौरान उसे यह भी पता चला कि उसने अपनी छोटी बेटी के सामने ये हरकतें की थीं. इसके बाद परिवार केरल लौट आया, जहां पति को उसके व्यवहार को ठीक करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलिंग सेशन के लिए भेजा गया. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पति ने अपनी पत्नी पर वाइफ-स्वैपिंग में शामिल होने के लिए बार-बार दबाव डाला, जिसे उसने साफ तौर पर ठुकरा दिया था.

पति की कराई गई काउंसलिंग 

शिकायतकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत वी. कुरुप ने PTI को बताया, ‘वह इसके लिए कभी सहमत नहीं हुई. वह कॉलेज ड्रॉपआउट था और अपनी पत्नी के साथ UK चला गया था. ऐसा लगता है कि काउंसलिंग के बाद भी उसने ये अपराध जारी रखे.’ हालात तब और बिगड गए जब पत्नी को एक और वीडियो मिला जिसमें आरोपी को अपने बच्चे के सामने गंदी हरकतें करते हुए दिखाया गया था. जब उसने फिर से उससे बात की, तो उसने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसे पुलिस की मदद लेनी पड़ी.

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शिकायतकर्ता की लीगल टीम का दावा है कि जब पहली बार शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो स्थानीय पुलिस की तरफ से शुरुआती देरी और प्रक्रियात्मक कमियां थीं, जिसके कारण उन्हें मामले को आगे बढाना पडा. कुरुप ने आगे कहा, ‘हालांकि, जब हमने केरल हाई कोर्ट जाने का फैसला किया, तो उन्होंने जांच में तेजी लाई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.’ अधिकारियों ने अब उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

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