Hindi News / Delhi / Big Drug Smuggling Racket Exposed At Igi Airport 67 Cocaine Capsules Recovered From Passengers Stomach

IGI एयरपोर्ट पर बड़ा ड्रग तस्करी रैकेट का खुलासा, यात्री के पेट से निकले 67 कोकीन के कैप्सूल

India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Crime: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। 24 जनवरी 2025 को अदीस अबाबा (इथियोपिया) से आए एक केन्याई नागरिक को संदेह के आधार पर रोका गया, और जांच में उसके पेट से 67 कोकीन से भरे […]

BY: Nidhi Jha • UPDATED :
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India News Delhi (इंडिया न्यूज़), Delhi Crime: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने एक बड़े ड्रग तस्करी रैकेट का पर्दाफाश किया है। 24 जनवरी 2025 को अदीस अबाबा (इथियोपिया) से आए एक केन्याई नागरिक को संदेह के आधार पर रोका गया, और जांच में उसके पेट से 67 कोकीन से भरे कैप्सूल निकाले गए। इन कैप्सूल में लगभग 996 ग्राम हाई क्वालिटी की कोकीन थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत ₹14.94 करोड़ से अधिक आंकी गई है।

यात्री ने कबूला ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप

कस्टम्स अधिकारियों को यात्री की संदिग्ध गतिविधियों पर शक हुआ और उन्होंने उसे टर्मिनल-3 पर रोका। पूछताछ के दौरान यात्री ने शुरू में कोई जानकारी देने से इनकार किया, लेकिन गहन पूछताछ के बाद उसने कबूल किया कि उसने पेट में 67 कोकीन से भरे कैप्सूल निगल रखे हैं, जिन्हें भारत में तस्करी के लिए लाया गया था। इसके बाद उसे तत्काल मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसके पेट से 67 कैप्सूल निकाले गए। जांच में पता चला कि इन कैप्सूलों में 996 ग्राम कोकीन था। जांच में पुष्टि हुई कि यह कोकीन ही थी। इस तस्करी की मात्रा और गुणवत्ता से यह स्पष्ट हो गया कि यह एक बड़े अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा था, जो भारत में ड्रग्स तस्करी करने का प्रयास कर रहा था।

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कैप्सूल निगलने का खतरनाक तरीका

यह मामला भारतीय कस्टम्स अधिकारियों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि इसने ड्रग तस्करी के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। यात्री को 7 फरवरी 2025 को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 21, 23 और 29 के तहत तस्करी और प्रतिबंधित पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही, कोकीन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 43(a) के तहत जब्त कर लिया गया है। इस तरह की तस्करी में तस्कर ड्रग्स को छोटे प्लास्टिक या लेटेक्स कैप्सूल में भरकर उन्हें निगल लेते हैं ताकि वे एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच से बच सकें। यह तरीका तस्करों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि अगर पेट में रखे कैप्सूल फट जाएं तो तस्कर की जान भी जा सकती है।

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