India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Coaching Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसे में सह मालिकों की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा है। गुरुवार को न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा ने सह मालिकों परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया। अदालत ने सीबीआई से इस मामले में पुख्ता सबूत पेश करने को कहा, ताकि यह सिद्ध हो सके कि सह मालिक इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं।
27 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस स्टडी सर्किल के तलघर में भारी बारिश के कारण पानी भर गया, जिससे सिविल सेवा की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई थी। मृतकों में उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डेल्विन शामिल थे। इस हादसे के बाद सह मालिकों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
Delhi Coaching Incident
अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि सह मालिकों की जिम्मेदारी को साबित करने के लिए ठोस सबूत प्रस्तुत किए जाएं। वहीं, इस मामले में मृतक छात्र के पिता को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने की अनुमति दी गई है।
सह मालिकों ने अपनी जमानत अर्जी में दलील दी है कि वे केवल तलघर के मालिक हैं और इसे कोचिंग सेंटर को किराए पर दिया था, इसलिए इस हादसे में उनकी कोई भूमिका नहीं है। पहले सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है।
Rithala To Kundli Metro Route: दिल्ली से कुंडली तक मेट्रो को हरी झंडी, हजारों यात्रियों को होगा लाभ
Delhis IGI Airport: वसंत कुंज में विमान के टुकड़े मिलने से हड़कंप, डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश