Hindi News / Delhi / Delhi High Court Big Relief To Atishi And Sanjay Singh From Delhi Hc Congress Leaders Petition Rejected

आतिशी और संजय सिंह को दिल्ली HC से बड़ी राहत, कांग्रेस नेता की याचिका खारिज

India News (इंडिया न्यूज),Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आतिशी और संजय सिंह के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर मानहानि के केस को खारिज कर दिया है। यह याचिका नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार […]

BY: Ashish kumar Rai • UPDATED :
Advertisement · Scroll to continue
Advertisement · Scroll to continue

India News (इंडिया न्यूज),Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आतिशी और संजय सिंह के साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ दायर मानहानि के केस को खारिज कर दिया है। यह याचिका नई दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे संदीप दीक्षित ने हाईकोर्ट में दायर की थी। साथ ही केस की कोर्ट फीस न चुकाने पर इसे खारिज कर दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने सिविल मानहानि केस की कोर्ट फीस जमा नहीं की है। इसलिए याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल, कांग्रेस नेता दीक्षित ने सिविल मानहानि का केस दायर कर 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी। याचिका में उनका कहना है कि संजय सिंह और पूर्व सीएम आतिशी ने उन पर चुनाव के दौरान पैसे लेने और बीजेपी से मिलीभगत करने का झूठा आरोप लगाया था।

Delhi Weather News Today: राजधानी दिल्ली में गर्मी करेगी जीना मुश्किल, तापमान में तेजी से होगा इजाफा, जानिए किन इलाकों का रहेगा बुरा हाल

एग्जाम में एंट्री न मिलने से छात्रों का फूटा गुस्सा, प्रिंसिपल के कमरे में जड़ा ताला

क्या है पूरा मामला?

याचिका में कहा गया है कि आतिशी और संजय सिंह ने संदीप दीक्षित पर पैसे लेने और भाजपा से मिलीभगत करने के झूठे और निराधार आरोप लगाए हैं। शिकायत 26 दिसंबर, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आतिशी और संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया था कि संदीप दीक्षित ने आप को हराने के लिए भाजपा से ‘करोड़ों रुपये’ लिए थे।

इसके साथ ही याचिका में आतिशी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करने पर भी आपत्ति जताई गई है। कैप्शन में लिखा था ‘कांग्रेस दिल्ली चुनाव में भाजपा की मदद कर रही है।’ इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 2 जनवरी की तारीख तय की थी। इसके साथ ही आतिशी और संजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजकर पोस्ट हटाने को कहा गया था।

संदीप दीक्षित और केजरीवाल दोनों हारे

नई दिल्ली सीट दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे हॉट सीटों में से एक थी। यहां से तीन बड़ी पार्टियों के बड़े नेता मैदान में हैं। कांग्रेस से पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और भाजपा के पूर्व सांसद और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह के बेटे प्रवेश वर्मा चुनाव मैदान में थे।

हालांकि, भाजपा के प्रवेश वर्मा चुनाव जीत गए, लेकिन संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। केजरीवाल 2013 से यहां से विधायक थे। उससे पहले शीला दीक्षित लगातार यहां से जीतती आ रही थीं। नई दिल्ली सीट पर भाजपा के प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को कुल 4089 वोटों के अंतर से हराया। प्रवेश वर्मा को 30,088 और अरविंद केजरीवाल को 25,999 वोट मिले। जबकि, संदीप दीक्षित को कुल 4,568 वोट मिले।

कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई में लोट लगाकर पहुंची महिला, पटवारी-तहसीलदार ने किया परेशान, महिला ने रो-रोकर मांगा न्‍याय

Tags:

Delhi High Court
Advertisement · Scroll to continue

लेटेस्ट खबरें

Advertisement · Scroll to continue