Live TV
Search
Home > मनोरंजन > इमरान खान को 2 नवंबर तक भारत छोड़ने से राहत, हाईकोर्ट ने FRRO के नोटिस पर लगाई रोक

इमरान खान को 2 नवंबर तक भारत छोड़ने से राहत, हाईकोर्ट ने FRRO के नोटिस पर लगाई रोक

Imran Khan: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है. 28 अक्तूबर को उन्हें भारत छोड़ना था. अब इस मामले में उन्हें राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने FRRO की नोटिस पर रोक लगा दी है.

Written By:
Published: October 27, 2026 18:21:21 IST
Last Updated: October 27, 2026 18:21:21 IST

Mobile Ads 1x1

Imran Khan: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के मामले में फिलहाल राहत मिल गई है. मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के उस नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी, जिसमें अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है. इस दौरान अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

यह मामला उस समय चर्चा में आया, जब अमेरिकी नागरिक इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया. अभिनेता ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने तय समयसीमा को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से राहत का मौखिक आश्वासन दिया गया.

भारत छोड़ने का मिला था नोटिस

FRRO ने इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा था. अभिनेता की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में जवाब देने के लिए और समय मांगा. इस पर इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत से अनुरोध किया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाए. उन्होंने दलील दी कि नोटिस में देश छोड़ने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर निर्धारित की गई है. ऐसे में सुनवाई टलने के दौरान अभिनेता के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.

केंद्र सरकार ने अदालत में दिया आश्वासन

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक इमरान खान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने पर सहमति जताई और नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि अभिनेता की याचिका पर अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी.

क्यों जारी हुआ नोटिस?

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद FRRO ने इमरान खान को नोटिस जारी किया था. अभिनेता ने इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी है. फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से इमरान खान को 2 नवंबर तक राहत मिली है.

ये भी पढ़ें: Charo Dham Temple Theft Video: चारों धाम मंदिर में दिनदहाड़े चोरी! मां लक्ष्मी और श्रीनाथ जी के गहने लेकर फरार हुई युवती; CCTV में कैद हुआ पूरा मंजर

MORE NEWS

Home > मनोरंजन > इमरान खान को 2 नवंबर तक भारत छोड़ने से राहत, हाईकोर्ट ने FRRO के नोटिस पर लगाई रोक

Written By:
Published: October 27, 2026 18:21:21 IST
Last Updated: October 27, 2026 18:21:21 IST

Mobile Ads 1x1

Imran Khan: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के मामले में फिलहाल राहत मिल गई है. मुंबई हाईकोर्ट ने मंगलवार को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) के उस नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी, जिसमें अभिनेता को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय की है. इस दौरान अभिनेता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.

यह मामला उस समय चर्चा में आया, जब अमेरिकी नागरिक इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया. अभिनेता ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान उनके वकील ने तय समयसीमा को लेकर चिंता जताई, जिसके बाद केंद्र सरकार की ओर से राहत का मौखिक आश्वासन दिया गया.

भारत छोड़ने का मिला था नोटिस

FRRO ने इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने के लिए कहा था. अभिनेता की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में जवाब देने के लिए और समय मांगा. इस पर इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत से अनुरोध किया कि अगली सुनवाई तक अभिनेता के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाए. उन्होंने दलील दी कि नोटिस में देश छोड़ने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर निर्धारित की गई है. ऐसे में सुनवाई टलने के दौरान अभिनेता के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है.

केंद्र सरकार ने अदालत में दिया आश्वासन

सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत को मौखिक आश्वासन दिया कि तब तक इमरान खान के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ाने पर सहमति जताई और नोटिस पर 2 नवंबर तक रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि अभिनेता की याचिका पर अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी.

क्यों जारी हुआ नोटिस?

रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के बाद FRRO ने इमरान खान को नोटिस जारी किया था. अभिनेता ने इस नोटिस को अदालत में चुनौती दी है. फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से इमरान खान को 2 नवंबर तक राहत मिली है.

ये भी पढ़ें: Charo Dham Temple Theft Video: चारों धाम मंदिर में दिनदहाड़े चोरी! मां लक्ष्मी और श्रीनाथ जी के गहने लेकर फरार हुई युवती; CCTV में कैद हुआ पूरा मंजर

MORE NEWS