Inter Caste Marriage Scheme Rules: समाज में समानता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से केंद्र और कई राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता देती हैं. इस योजना के तहत पात्र दंपतियों को ₹50 हजार से लेकर ₹5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि मिल सकती है.
अगर आपने अंतरजातीय विवाह किया है तो आप भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं.आइए जानते हैं केंद्र सरकार की योजना, पात्रता, जरूरी दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया के बारे में.
डॉ. अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन स्कीम क्या है?
केंद्र सरकार की ओर से डॉ. अंबेडकर सोशल इंटीग्रेशन स्कीम चलाई जाती है. इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले योग्य दंपतियों को ₹2.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है.इस योजना का उद्देश्य ऐसे विवाहों को प्रोत्साहित करना है, जिससे समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा मिल सके.
कौन ले सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें तय की गई हैं.
- पति या पत्नी में से किसी एक का अनुसूचित जाति (SC) से होना जरूरी है.
- दूसरा साथी गैर-अनुसूचित जाति (General/OBC) वर्ग से होना चाहिए.
- दोनों का यह पहला विवाह होना चाहिए.
- विवाह का पंजीकरण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 या विशेष विवाह अधिनियम के तहत होना जरूरी है.
- शादी की तारीख से 1 साल के अंदर आवेदन करना होता है.
राज्य सरकारें भी देती हैं आर्थिक सहायता
केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाती हैं. इन योजनाओं में मिलने वाली राशि और नियम राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं.कुछ राज्यों में पात्र जोड़ों को ₹50 हजार से लेकर ₹5 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है.
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ लेने के लिए आमतौर पर इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है.
- विवाह प्रमाण पत्र
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- संयुक्त बैंक खाता विवरण
कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन करने के दो तरीके हैं-
ऑनलाइन आवेदन
- अपने राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाएं.
- अंतरजातीय विवाह योजना का आवेदन फॉर्म भरें.
- जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन जमा करने के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होगी.
ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी SDM कार्यालय या जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय जाएं.
- आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करें.
- जांच पूरी होने के बाद राशि सीधे संयुक्त बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है.
अंतरजातीय विवाह योजना के नियम हर राज्य में अलग हो सकते हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता और दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें.