सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भोजशाला परिसर में नमाज और बसंत पंचमी के अनुष्ठानों के लिए अलग-अलग और विशेष स्थान उपलब्ध कराए जाएं, जिसमें कोर्ट के सुझाव के अनुसार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज़ के लिए अलग क्षेत्र में स्वतंत्र प्रवेश-निकास व्यवस्था होगी. वहीं हिंदू समुदाय को बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा-पाठ और पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए अलग स्थान दिया जाएगा.
Supreme Court
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बसंत पंचमी पर धार में विवादित भोजशाला में हिंदुओं को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को भी शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज़ पढ़ने की इजाजत दी है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम दोनों पक्षों से आपसी सम्मान और सहयोग बनाए रखने की अपील करते हैं.” सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और ज़िला प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया.
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने आदेश दिया कि जिला प्रशासन को बताया जाए कि कल दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज में कितने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है. बेंच ने आगे कहा कि यह संख्या आज ही जिला प्रशासन को बता दी जानी चाहिए. प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भोजशाला में आने वाले लोगों को पास जारी कर सकता है या किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए दूसरे सही कदम उठा सकता है.
बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, “दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज के लिए जगह के अंदर एक खास और अलग जगह दी जानी चाहिए, जिसमें नमाज़ के लिए अलग एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट हों. इसी तरह, हिंदू पक्ष को भी जगह के अंदर एक अलग जगह दी जानी चाहिए ताकि वे बसंत पंचमी पर अपने पारंपरिक रीति-रिवाज़ कर सकें.”
बेंच ने कहा, “अपील में उठाया गया मुद्दा यह है कि क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपने 11 मार्च 2024 के ऑर्डर में ASI को नए तरीकों का इस्तेमाल करके ऐतिहासिक स्मारक की जगह की जांच और सर्वे करने का निर्देश दिया था.
ASI को दिए गए निर्देशों का मकसद जगह की सही और सटीक पहचान करना है. ASI के कम से कम पांच सबसे सीनियर प्रोफेसरों की एक एक्सपर्ट कमेटी को एक रिपोर्ट जमा करने, पूरे सर्वे वाली जगह की तस्वीरें लेने और बंद और सीलबंद कमरों को खोलने का निर्देश दिया गया है ताकि सीलबंद कमरों में मिली किसी भी कलाकृति या स्ट्रक्चर की एक एक्सपर्ट टीम साइंटिफिक तरीके से जांच कर सके.” इस कोर्ट ने 1 अप्रैल, 2024 को निर्देश दिया था कि सर्वे के नतीजों पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और ऐसी कोई खुदाई नहीं की जानी चाहिए जिससे जगह का लुक बदल जाए. शुरू में कहा गया था कि हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार साइंटिफिक सर्वे पूरा हो गया है, और रिपोर्ट अभी एक सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट के सामने है.
पिटीशनर के सीनियर वकील ने रिक्वेस्ट की कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी पार्टियों को दी जाए, और फिर पिटीशनर को कोई भी ऑब्जेक्शन, अगर कोई हो, जमा करने की इजाज़त दी जाए.
दूसरी पार्टी को भी यह आजादी दी जा सकती है. इन ऑब्जेक्शन पर बाद में हाई कोर्ट आखिरी सुनवाई में विचार कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में पेंडिंग रिट पिटीशन पर कोर्ट के सबसे सीनियर जजों में से एक की डिवीजन बेंच को सुनवाई करनी चाहिए, बेहतर होगा कि दो हफ़्ते के अंदर.
डिवीजन बेंच से रिक्वेस्ट है कि वह रिपोर्ट को ओपन कोर्ट में खोले और दोनों पार्टियों को कॉपी दे. अगर रिपोर्ट का कोई हिस्सा ऐसा है जिसे खोला नहीं जा सकता, तो पार्टियों को अपने वकीलों की मौजूदगी में उस हिस्से को देखने की इजाज़त दी जा सकती है. फिर पार्टियों को अपने ऑब्जेक्शन, सुझाव, राय या रिकमेंडेशन फाइल करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया जाएगा. इसके बाद हाई कोर्ट मामले की आखिरी सुनवाई कर सकता है, जहां सभी आपत्तियों, सुझावों, राय या सिफारिशों पर ठीक से विचार किया जा सकता है.
याचिका में मांग की गई थी कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन भोजशाला परिसर में केवल हिंदू समाज को दिनभर मां सरस्वती की पूजा करने की अनुमति दी जाए. चूंकि इस दिन शुक्रवार है, इसलिए याचिका में मुस्लिम समुदाय की जुमे की नमाज पर रोक लगाने की भी मांग की गई है. माहौल खराब न हो इसलिए भोजशाला में भारी पुलिस बल तैनात है.
'शार्क टैंक इंडिया' में 'ऑर्बिट वॉलेट' की पिच पर अनुपम मित्तल बुरी तरह भड़क गए…
शाहरुख खान ने कभी अपने मन्नत बंगले को 18 करोड़ रुपये में खरीदा था. अब…
श्रद्धा दास ने 40 से अधिक फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में बड़ी…
Israel Iran US War: मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी जंग के…
बॉलीवुड अभिनेत्री (Bollywood Actress) सोहा अली खान (Soha Ali Khan) और नेहा धूपिया (Neha Dhupia)…
Hathras Bride Attack On Husband Video: मामला हाथरस के थाना सदर कोतवाली क्षेत्र का है,…