भोपाल नगर निगम ने नवरात्रि और अन्य प्रमुख धार्मिक अवसरों को देखते हुए शहर में मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 20 मार्च (चैती चांद), 27 मार्च (राम नवमी), 31 मार्च (महावीर जयंती) और 1 मई (बुद्ध जयंती) को मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश में मीट की दुकानें बंद करने का आदेश
MP Navratri Meat Ban: चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो गई है. नवरात्रि 19 मार्च से 27 मार्च तक चलेगी. पहले दिन घट स्थापना के लिए आठ शुभ मुहूर्त होंगे. क्योंकि यह वसंत ऋतु में आती है, इसलिए इसे वासंती नवरात्रि भी कहा जाता है. हिंदू नववर्ष से शुरू होने के कारण यह साल की पहली नवरात्रि है., इन दिनों में व्रत और देवी की पूजा पर बहुत ज़ोर दिया जाता है. देवी पुराण के अनुसार, साल में दो नवरात्रि बहुत खास होती हैं. पहली वसंत ऋतु (मार्च-अप्रैल) में आती है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं. दूसरी पतझड़ ऋतु (सितंबर-अक्टूबर) में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं. वहीं भोपाल नगर निगम ने चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर को देखते हुए एक अहम फैसला लिया है. नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई बड़े धार्मिक त्योहारों पर शहर की सभी मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है.
भोपाल नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली कई धार्मिक अवसरों पर सभी मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। 20 मार्च (चैती चांद), 27 मार्च (राम नवमी), 31 मार्च (महावीर जयंती) और 1 मई (बुद्ध जयंती) को मांस की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इन तारीखों पर मांस बेचते हुए पाई गई किसी भी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी: भोपाल नगर निगम
आदेश के अनुसार, चेटी चंड (20 मार्च), राम नवमी (27 मार्च), महावीर जयंती (31 मार्च) और बुद्ध जयंती (1 मई) को शहर में मीट की बिक्री पूरी तरह से बैन रहेगी. इन तारीखों पर मीट की दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं होगी.
नगर निगम ने साफ किया है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन किया जाएगा. अगर कोई दुकानदार इन तय तारीखों पर मीट बेचता हुआ पाया गया, तो उसका लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी. नगर निगम ने सभी मीट बेचने वालों से इस आदेश का पालन करने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है. इस फ़ैसले के बाद, संबंधित विभागों को नियमों पर नज़र रखने का निर्देश दिया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि उनका उल्लंघन न हो और शहर में कानून-व्यवस्था बनी रहे.
पंचांग के अनुसार, 19 मार्च को घटस्थापना का शुभ समय सुबह 6 बजकर 52 मिनट से 7 बजकर 53 मिनट तक रहेगा. हालांकि, अगर किसी कारणवश इस समय पूजा न कर सकें तो दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में भी घटस्थापना की जा सकती है. यह मुहूर्त 12 बजकर 05 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक रहेगा.
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