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Delhi Lockdown Guidelines: केजरीवाल सरकार ने राजधानी में जारी किया येलो अलर्ट, शादी में सिर्फ 20 लोग होंगे शामिल

India News Editor • LAST UPDATED : January 2, 2022, 9:18 pm IST

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली:
Delhi Lockdown Guidelines: राजधानी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद केजरीवाल सरकार (kejriwal government) ने नई पाबंदियां लागू कर दीं थीं। राजधानी में ‘Yellow Alert’ जारी किया था लेकिन बावजूद इसके रोजाना केसो में बढोत्तरी देखने को मिल रही हैं। येलो अलर्ट के दौरान नाइट कर्फ्यू, स्कूलों तथा कॉलेज बंद, गैर जरूरी सामान की दुकानों को ऑड-ईवन आधार पर खोलने, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन की बसों में यात्रियों के बैठने की क्षमता आधी करने उपाय किये जाते हैं।

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दिल्ली में यह लगी पाबंदियां Delhi Lockdown Guidelines

  • गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-इवन नियम के तहत खुलेंगी।
  • रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे।
  • नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा।
  • होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे।
  • राजधानी में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल में ऑड ईवन नियम के तहत गैर ज़रूरी सेवाओं या सामान वाली दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
  • सैलून और ब्यूटी पॉर्लर खुले रहेंगे, स्पा, जिम, योग इंस्टीट्यूट और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे।
  • आउटडोर योग की इजाजत, पब्लिक पार्क खुले रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी रहेंगे।
  • प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत।
  • शादी समारोह और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति।
  • बार दिन में 12 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ खुलने की इजाजत।
  • राजधानी के साप्ताहिक बाजारों को 50% कपैसिटी के साथ खुलने की इजाजत।
  • एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलेंगे।
  • ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा को सिर्फ 2 यात्रियों के साथ सफर की इजाजत।
  • धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

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