Karnataka Gutkha Ban 2026: लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए, कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में तंबाकू और निकोटीन वाले गुटखा, पान मसाला और दूसरे बैन प्रोडक्ट्स पर एक साल के लिए बैन लगा दिया है. सरकार के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत आने वाले फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 10 अगस्त, 2026 को इस बारे में एक सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया.
यह बैन नोटिफिकेशन की तारीख से अगले एक साल तक पूरे कर्नाटक में लागू रहेगा. इस बैन के तहत, गुटखा, पान मसाला और तंबाकू और/या निकोटीन वाले दूसरे बैन प्रोडक्ट्स को बनाना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना, बांटना और बेचना मना होगा.
कर्नाटक सरकार का खास कैंपेन
कर्नाटक सरकार ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की लीडरशिप में खास इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट कैंपेन भी शुरू किए हैं. ऑफिसर्स की टीमें बैन तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स की बिक्री और बांटने पर नज़र रखेंगी, और नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी. डिपार्टमेंट ने यह ऑर्डर फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 30(2)(a) और फ़ूड सेफ़्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन्स ऑन सेल्स) रेगुलेशन, 2011 के रेगुलेशन 2.3.4 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जारी किया.
कर्नाटक सरकार की जनता से अपील
कर्नाटक फ़ूड सेफ़्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भी जनता से अपील की है कि अगर उन्हें बैन किए गए तंबाकू या निकोटीन प्रोडक्ट्स के बनने, बिकने या बांटने के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो वे संबंधित अधिकारियों को बताएं. सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद राज्य में तंबाकू की लत को रोकना और एक हेल्दी और ड्रग-फ़्री कर्नाटक बनाने की दिशा में काम करना है. सरकार ने इस फ़ैसले को ड्रग-फ़्री और हेल्दी कर्नाटक की दिशा में एक कदम बताया है.