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Sidhu Moose Wala Murder Case: सिद्धू मूसे वाला केस में बड़ा ट्विस्ट, 3 साल बाद आरोपी पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को मिली जमानत

सिद्धू मूसे वाला मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसे वाला की हत्या के आरोपी पवन बिश्नोई और जगतार सिंह को ज़मानत दे दी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी जानकारी.

Sidhu Moose Wala Murder Accused Bail: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाबी सिंगर और रैपर सिद्धू मूसे वाला की 2022 में हुई चौंकाने वाली हत्या में शामिल दो लोगों पवन बिश्नोई और जगतार सिंह की ज़मानत मंज़ूर कर ली है. यह लगभग चार साल पहले पूरे देश में छाए इस हाई-प्रोफ़ाइल केस में एक बड़ा मोड़ है.
पवन बिश्नोई की तरफ़ से वकील अभय कुमार ने कहा कि आरोप है कि गोल्डी बराड़ ने मेरे क्लाइंट (पवन बिश्नोई) को बोलेरो गाड़ी का इंतज़ाम करने के लिए बुलाया था और उस बोलेरो का इस्तेमाल हत्यारों ने सिद्धू मूसे वाला की हत्या के लिए किया था. यह भी आरोप है कि वह इस साज़िश का हिस्सा था. सुप्रीम कोर्ट ने उसे ज़मानत दे दी है.

कैसे हुई थीं सिद्धू मूसे वाला की हत्या?

29 मई, 2022 को, सिद्धू मूसे वाला, जिनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था, को पंजाब के मानसा ज़िले के जवाहरके गांव में दिनदहाड़े गोली मारकर बेरहमी से मार डाला गया था. यह राज्य सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा कम किए जाने के ठीक एक दिन बाद हुआ. अपनी महिंद्रा थार SUV में दो साथियों के साथ सफर कर रहे 28 साल के आर्टिस्ट – जो ‘295’ जैसे हिट गानों और कांग्रेस में अपनी बढ़ती पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं – को 19 गोलियां लगीं, और हॉस्पिटल ले जाते समय कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई; उनके साथी घायल हो गए.
लॉरेंस बिश्नोई सिंडिकेट से जुड़े कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया के ज़रिए तुरंत ज़िम्मेदारी ली और 2021 में अकाली लीडर विक्की मिद्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने का हवाला दिया, जो कथित तौर पर मूसे वाला के ग्रुप से जुड़ा था, गैंगस्टर दुश्मनी, जबरन वसूली की धमकियों और पंजाब के अंडरवर्ल्ड झगड़ों के जाल के बीच.

आरोपी पवन बिश्नोई और जगतार सिंह के बारे में

जेल में बंद गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई के रिश्तेदार पवन बिश्नोई और जगतार सिंह का नाम चार्जशीट में शूटरों और प्लानर्स में शामिल था, पुलिस ने AK राइफलों और एडवांस्ड सर्विलांस से हुए कोऑर्डिनेटेड हमले में उनके सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया. कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वे तीन साल से ज़्यादा समय तक कस्टडी में रहे.
इस दौरान 30 से ज़्यादा संदिग्धों को पकड़ा गया, अज़रबैजान से सचिन थापन जैसे लोगों को एक्सट्रैडाइट किया गया, और जेल के अंदर हुई हिंसा में दूसरे आरोपियों की जान चली गई. मानसा कोर्ट ने 2024 में लॉरेंस बिश्नोई और 26 अन्य के खिलाफ IPC सेक्शन 302 (हत्या), 120B (साजिश), और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन के आरोप तय किए, लेकिन लंबे समय तक हिरासत में रहने और ट्रायल में देरी के कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी, जिसे पिछली रिहाई और जांच की प्रगति के आधार पर मान लिया गया.
Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024.

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