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Suo Motu Case 2021: प्रदूषित नदियों पर 2021 का सुओ मोटो केस बंद, सुप्रीम कोर्ट ने NGT को सौंपी निगरानी

सुओ मोटो केस 2021 सुप्रीम कोर्ट: मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषित नदियों के मुद्दे पर जनवरी 2021 में शुरू की गई सू मोटो कार्यवाही बंद कर दी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने ये फैसला लिया है.

Supreme Court on Polluted Rivers Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदूषित नदियों के मुद्दे पर जनवरी 2021 में शुरू की गई सू मोटो कार्यवाही बंद कर दी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि जब से कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है, तब से बहुत कम प्रोग्रेस हुई है और इसकी ज़िम्मेदारी मुख्य रूप से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की होनी चाहिए. कार्यवाही बंद करते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि नदी प्रदूषण से जुड़ा मामला NGT के सामने चलना चाहिए और कई फोरम के सामने एक साथ चलने वाली कार्यवाही से निर्देशों की कंटिन्यूटी और एक जैसा होने पर असर पड़ता है.

मामले में प्रोग्रेस की कमी हुई- जस्टिस जॉयमाल्या बागची

सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने मामले में प्रोग्रेस की कमी पर खुलकर कहा कि 2021 में जब हमने सू मोटो लिया, तो यह मामला आगे नहीं बढ़ा. NGT कार्यवाही के पेंडिंग रहने से शर्मिंदा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि कोर्ट ओपन कोर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन यह माना कि सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो केस पेंडिंग होने के कारण ट्रिब्यूनल ने मामले की सुनवाई नहीं की, हालांकि सुओ मोटो केस में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ. चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल ने 2021 में ओरिजिनल कार्यवाही को जल्दबाजी में बंद करके गलती की थी और कहा कि इस मामले पर एक बार के फैसले के बजाय लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है.

क्या है सुओ मोटो केस?

बता दें कि,सुओ मोटो केस यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण लेवल की चिंताओं से शुरू हुआ था. कोर्ट ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया था और कई राज्यों में नदियों में बिना ट्रीट किए सीवेज डिस्चार्ज से होने वाले प्रदूषण को शामिल करने के लिए इसका दायरा बढ़ाया था. आज पास किए गए ऑर्डर में, कोर्ट ने कहा कि इंसानी गरिमा और साफ माहौल के साथ साफ-सुथरी कंडीशन में रहने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है.

ट्रिब्यूनल की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ निर्देश जारी करने तक ही खत्म नहीं हो जाती- SC

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पानी के प्रदूषण से जुड़े कानूनी ढांचे के तहत, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यह पक्का करने के लिए मजबूर हैं कि बिना ट्रीट किया हुआ सीवेज नदियों में न बहाया जाए. बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि NGT को पर्यावरण के मामलों में न्यायिक और क्वासी-ज्यूडिशियल काम करने का अधिकार है और उसे नियमों के पालन की लगातार मॉनिटरिंग करनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ निर्देश जारी करने तक ही खत्म नहीं हो जाती और उसे सरकारों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स द्वारा समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट और आदेशों को लागू करना पक्का करना चाहिए.

कार्रवाई के पेंडिंग होने का ज़िक्र करते हुए, चीफ जस्टिस ने कहा कि इस दौरान बहुत पानी बह चुका है और अपडेटेड जानकारी के अभाव में, कोर्ट यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि हालात सुधरे हैं या नहीं. बेंच ने यह भी कहा कि खुद से कार्रवाई शुरू करने के बजाय, सुप्रीम कोर्ट NGT को पर्यावरण के नियमों का पालन पक्का करने का निर्देश दे सकता था. कई और ओवरलैपिंग कार्रवाइयां निर्देशों की कंटिन्यूटी और एक जैसी होने पर असर डालती हैं. यह मानते हुए कि नदी प्रदूषण के मामलों की मॉनिटरिंग के लिए NGT सही फोरम बना हुआ है, कोर्ट ने सुओ मोटो प्रोसिडिंग्स को बंद करने का ऑर्डर दिया और ट्रिब्यूनल के सामने प्रोसिडिंग्स को फिर से शुरू करने की इजाज़त दी.

CJI ने कहा कि क्या यह कोर्ट सभी प्रदूषित नदियों को देख सकता है? हम इसे एक-एक करके देख सकते हैं. हम भी इतने सारे मामलों पर विचार करते रहते हैं और निर्देश जारी करते हैं… हमें यह भी देखना होगा कि हम मामलों पर एक साथ विचार करें. इस तरह के कई मुद्दे क्यों होने चाहिए?
Shristi S

Shristi S has been working in India News as Content Writer since August 2025, She's Working ITV Network Since 1 year first as internship and after completing intership Shristi Joined Inkhabar Haryana of ITV Group on November 2024.

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